विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

अभिजीत ने किया आंदोलन की नई तारीख का एलान, इस बार जंतर-मंतर नहीं; दिल्ली के इस इलाके में जुटेंगे 'कॉकरोच'

Published: Wed, 14 Oct 2026 06:47 PM (IST)

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली में एक नए आंदोलन की घोषणा की है।

अभिजीत ने 16 अक्टूबर को लोगों को सेंट्रल पार्क बुलाया। फोटो- दीपके के एक्स अकाउंट से

अभिजीत ने 16 अक्टूबर को लोगों को सेंट्रल पार्क बुलाया। फोटो- दीपके के एक्स अकाउंट से

HighLights

  1. कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचे।

  2. 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में आंदोलन का आह्वान किया।

  3. 'लहरा दो तिरंगा' नारे के साथ लोगों को बुलाया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन की नई तारीख का एलान कर दिया है। उन्होंने एक पोस्ट कर 'लहरा दो तिरंगा' का नारा देते हुए लोगों को इससे जुड़ने का आह्वान किया है। इसके साथ ही दीपके ने तारीख और समय भी बताया है।

अभिजीत ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है, 'लहरा दो तिरंगा, 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम 5 बजे'। इस तरह से उन्होंने पार्टी के सपोर्टर्स को 16 अक्टूबर के लिए कॉल दी है।

 

वीडियो में क्या बोले दीपके?

दीपके ने वीडियो जारी करते हुए कहा, 'हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है सौरव और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं।'

दीपके आगे बोले, '16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग ए तिरंगा इज नॉट ए क्राइम' और जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते
वो अपने-अपने शहरों में शाम को तिरंगा मार्च निकालिए।'

दीपके ने ये भी कहा, 'बता दीजिए इन लोगों को इन तानाशाह को कि हमारा तिरंगा हमारा प्राइड है और उसे लहराना कोई क्राइम नहीं है। हो सकता है इसके बाद मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा तिरंगा मेरा प्राइड है और उसे मैं लहराकर ही रहूंगा।'  


यह भी पढ़ें- जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने गए तो सीधा पहुंचेंगे जेल, कितना लगेगा जुर्माना?

यह भी पढ़ें- '10 अक्टूबर को कोई ट्रेन नहीं हुई कैंसिल', दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी