DTC बसों में मुफ्त यात्रा का नया नियम लागू, पिंक कार्ड हुआ अनिवार्य; ट्रांसजेंडरों को भी मिली बड़ी राहत
दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इस अधिसूचना ...और पढ़ें
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मुफ्त यात्रा के लिए पिंक कार्ड अनिवार्य। AI जनरेटेड
HighLights
दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त सफर की अधिसूचना जारी की।
महिलाओं के लिए पिंक कार्ड अनिवार्य किया गया है।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा की व्यवस्था में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दिल्ली निवासी महिलाओं को डीटीसी व क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए रविवार से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने तीन अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के निश्शुल्क और रियायती पास संबंधी नियमों में संशोधन किया है। दिल्ली की 19 लाख महिलाओं ने अब तक पिंक सहेली कार्ड बनवाया है।
अनुमान है कि प्रतिदिन सात लाख महिलाएं बसों में यात्रा करती हैं। कार्ड अनिवार्य होने से पहले शनिवार तक इनमें से तीन लाख महिलाएं कार्ड से यात्रा कर रही थीं।
नए प्रविधान के अनुसार, दिल्ली निवासी महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर की वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित दोनों तरह की बसों में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने पर ही मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। जिन महिलाओं के पास पिंक कार्ड नहीं होगा, उन्हें बसों में यात्रा के लिए पैसे देकर टिकट लेना होगा।
दिल्ली के ट्रांसजेंडर भी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। उन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से जारी पहचान प्रमाण पत्र दिखाना होगा। पात्र ट्रांसजेंडर को ‘एकल यात्रा नि:शुल्क यात्रा पास’ जारी किया जाएगा।
