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    अभिनेत्री काजोल के नाम-छवि के दुरुपयोग पर सख्त हुआ दिल्ली हाई कोर्ट, AI-डीपफेक कंटेंट पर लगाई रोक

    Updated: Fri, 20 Feb 2026 03:31 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री काजोल देवगन की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने व्यावसायिक लाभ के लिए काजोल के नाम, छवि और वीडियो के इस्तेमाल पर ...और पढ़ें

    अभिनेत्री काजोल पर्सनैलिटी राइट्स के उपयोग पर हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। फाइल फोटो

    अभिनेत्री काजोल पर्सनैलिटी राइट्स के उपयोग पर हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। फाइल फोटो

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    विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली अभिनेत्री काजोल देवगन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित किया।

    न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने व्यवसायिक लाभ के लिए काजोल के नाम, छवि और वीडियो के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही प्रतिवादियों को काजोल से जुड़ी अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का भी आदेश दिया।

    अदालत ने कहा कि प्रतिवादी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीपफेक के जरिए काजोल के नाम, छवि, वीडिया का उपयोग नहीं करेंगे।

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