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लोकपाल के आदेश के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर अंतरिम राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

Published: Fri, 21 Nov 2025 03:45 PM (GMT+05:30)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नकद के बदले प्रश्न मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार ...और पढ़ें

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर अतंरिम राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार।

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर अतंरिम राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार।

HighLights

  1. हाई कोर्ट से महुआ मोइत्रा को झटका

  2. अंतरिम राहत देने से अदालत का इनकार

  3. लोकपाल के आदेश पर चुनौती बरकरार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नकद के बदले प्रश्न पूछने के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी देने के लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर अतंरिम राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया।

लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अदालत ने कहा कि मंजूरी देने के लोकपाल के आदेश पर रोक लगाने के लिए मोइत्रा की अर्जी पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। शिकायतकर्ता निशिकातं दुबे व सीबीआई ने मोइत्रा की याचिका का किया विरोध।

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