UGC नियमों के खिलाफ प्रदर्शन पर तुरंत सुनवाई से HC का इनकार, दिल्ली पुलिस ने पहले दी फिर रद की मंजूरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी विनियम-2026 के खिलाफ 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन की अनुमति से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई
यूजीसी विनियम-2026 के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति का मामला
याचिका में कमियां दूर होने पर गुरुवार को होगी सुनवाई
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम-2026 को अधिसूचित करने के खिलाफ 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दी।
क्षत्रिय करणी सेना की ओर से बुधवार को मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष किया गया।
प्रदर्शन की अनुमति को लेकर उठाया मुद्दा
याचिकाकर्ता संगठन ने पीठ को बताया कि 20 सितंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए पहले अनुमति मिल गई थी। हालांकि, बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि उस तारीख को प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।
कमियां दूर होने पर गुरुवार को सूचीबद्ध
इस पर पीठ ने कहा कि यदि याचिका में मौजूद कमियों को ठीक कर लिया जाता है तो इसे गुरुवार को स्वत: ही सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि मामले पर 20 सितंबर से पहले सुनवाई होनी चाहिए।
