'पत्रकार के इलाज का खर्च देने से इनकार नहीं कर सकती सरकार', दिल्ली HC का बड़ा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों के कोविड केंद्र बनने ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट का पत्रकारों के चिकित्सा खर्च पर अहम आदेश।
कोरोना काल में निजी अस्पताल के खर्च की प्रतिपूर्ति का निर्देश।
दिल्ली सरकार को 11.83 लाख रुपये लौटाने का आदेश।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पत्रकारों के चिकित्सा खर्च को लेकर अहम आदेाश पारित करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किए जाने से सामान्य मरीजों को उपचार न मिलने पर उन्हें निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की स्थिति में सरकार चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं कर सकती।
याचिकाकर्ता व पत्रकारा रविंदर गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने निर्णय सुनाते हुए दिल्ली सरकार के इस तर्क को ठुकरा दिया कि नियम के तहत प्रतिपूर्ति केवल सरकारी अस्पतालों में हड़ताल की स्थिति में मिल सकती है।
पीठ ने कहा कि हड़ताल और अस्पताल को कोरोना अस्पताल घोषित किए जाने में सामान्य मरीजों को नियमित सेवाएं नहीं मिल पातीं। उक्त टिप्पणियों के साथ पीठ ने अस्वीकृति पत्र निरस्त कर दिल्ली सरकार को आठ सप्ताह में राशि लौटाने का निर्देश दिया।
किस नियम के तहत हुआ था दावा?
दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार रविंदर गुप्ता ने उनकी पत्नी के उपचार पर सर गंगा राम अस्पताल और सर गंगा राम सिटी अस्पताल में खर्च हुई 11.83 लाख रुपये की शेष राशि लौटाने का निर्देश देने की मांग की थी।
उनकी पत्नी को तत्काल शल्य चिकित्सा की जरूरत थी और चार अगस्त 2021 को जीबी पंत अस्पताल ने आवश्यक सुविधा न होने के कारण उनकी पत्नी को सर गंगा राम अस्पताल भेजा था। उन्होंने दिल्ली प्रेस रिपोर्टर एवं चिकित्सा सहायता नियम-1955 के तहत दावा किया।
उन्होंने तर्क दिया कि नियम-सात आपात स्थिति में मान्यता प्राप्त पत्रकारों और परिवार को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार की अनुमति देता है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने 21 जुलाई 2025 को यह कहते हुए दावा ठुकरा दिया था कि शल्य चिकित्सा आपातकालीन नहीं थी।
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