विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'जया बच्चन से जुड़ी अश्लील सामग्री तुरंत करें ब्लॉक', केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

Updated: Wed, 19 Aug 2026 02:31 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को अभिनेत्री जया बच्चन से संबंधित ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक सामग्री को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

जया बच्चन केस में हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश

जया बच्चन केस में हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने जया बच्चन सामग्री ब्लॉक करने का आदेश दिया।

  2. मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

  3. आईएसपी द्वारा आदेशों का पालन न करने पर अदालत ने चिंता जताई।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अभिनेत्री व राज्यसभा सदस्य जया बच्चन से जुड़े ऑनलाइन पोर्नाेग्राफी सामग्री को ब्लॉक करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्राैद्योगिकी मंत्रालय और दूरंसचार विभाग को निर्देश दिया है।

अदालत को सुनवाई के दौरान बताया गया कि पोर्नोग्राफिक सामग्री अभी भी देखी जा सकती है और आपत्तिजनक वेबपेजों को ब्लॉक करने के निर्देशों का इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) ने पालन नहीं किया है।

इस पर अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया है कि वे उन वेबपेजों को ब्लॉक करने और आईएसपी के खिलाफ आदेशों को लागू करने के बारे में निर्देश लें।

यह भी पढ़ें- 'हर चीज अदालत पर न थोपें, बेघरों के वोटर लिस्ट मामले में चुनाव आयोग को दें सुझाव', दिल्ली HC का कड़ा रुख