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    'युवराज सिंह के खिलाफ गलत और अपमानजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाएं', दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश

    Updated: Wed, 29 Jul 2026 02:53 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के तहत ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया से अपमानजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया है ...और पढ़ें

    युवराज सिंह को कोर्ट से राहत। फोटो- युवराज के इंस्टा अकाउंट से

    युवराज सिंह को कोर्ट से राहत। फोटो- युवराज के इंस्टा अकाउंट से

    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोर्ट ने युवराज सिंह के पक्ष में दिया आदेश।

    2. ऑनलाइन अपमानजनक सामग्री हटाने का निर्देश जारी किया।

    3. व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के तहत उनसे जुड़ी अपमानजनक सामग्री को ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया से हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया।

    न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि अदालत इस स्तर पर भविष्य की सामग्री के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं करेगी।

    कोर्ट ने बताया भविष्य के केसों के लिए नहीं है ये आदेश

    पीठ ने कहा कि भविष्य में अगर ऐसी कोई सामग्री आती है और इसकी शिकायत की जाती है, तो उसे हटाने के लिए उचित आदेश जारी किए जा सकते हैं।

    अदालत ने उक्त आदेश व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली युवराज सिंह की याचिका पर दिया।