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    नेपाल के GenZ प्रदर्शन में महिला की मौत पर दिल्ली HC का फैसला, केंद्र सरकार और हयात से मुआवजे की मांग ठुकराई

    Updated: Fri, 27 Feb 2026 09:34 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने नेपाल में पिछले साल जेन-जी प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत के मुआवजे की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता रामबीर सिंह गोला ने केंद ...और पढ़ें

    प्रदर्शन के दौरान पत्नी की मौत पर दायर की थी मुआवजे की याचिका। फोटो: आर्काइव

    प्रदर्शन के दौरान पत्नी की मौत पर दायर की थी मुआवजे की याचिका। फोटो: आर्काइव

    HighLights

    1. नेपाल प्रदर्शन में महिला की मौत पर मुआवजा याचिका खारिज

    2. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और हयात से मुआवजे की मांग ठुकराई

    3. याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी गई

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेपाल में गत वर्ष हुए जेन-जी के प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की लापरवाही से महिला की मौत के मामले में मुआवजे की मांग वाली याचिका पर विचार करने से हाई कोर्ट ने गुरुवार को इनकार कर दिया।

    गाजियाबाद निवासी व्यापारी रामबीर सिंह गोला ने याचिका दायर कर संवेदनशील देशों की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए केंद्र द्वारा एक सही प्रोटोकाॅल बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

    हालांकि, न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि मामले पर निर्णय के लिए तथ्यों और कानून के विवादित सवालों पर फैसला लेना होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता को दूसरे कानूनी उपाय कर उपयोग करने को कहा।

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता से अदालत की सहानुभूति है और लेकिन इसके लिए जनहित याचिका दायर करना बेहतर उपाय है। अदालत के रुख को देखते हुए याचिका वापस ले ली।

    याचिकाकर्ता ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान नौ सितंबर 2025 को अपनी पत्नी की मौत के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपये और हयात होटलों से 75 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।

    साथ ही घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग के गठन की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि बार-बार फोन करने और खतरे का अंदाजा होने के बावजूद भारतीय दूतावास या विदेश मंत्रालय ने कोई मदद नहीं की।