अमित शाह-राहुल गांधी पर FIR की मांग खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराई जनहित याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(दा) को लागू न करने के लिए अमित शाह और राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर ...और पढ़ें

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। (फाइल फोटो)
HighLights
हिट एंड रन कानून लागू न करने का मामला
अमित शाह, राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग थी
दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 106(दा) को लागू नहीं करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
राजनीतिक मुद्दा न बनाएं- कोर्ट
याचिकाकर्ता व अधिवक्ता रितु गौबा ने अदालत के समक्ष जब राजनीति संदर्भ व राजनेताओं के उदाहरण देना शुरू किया तो मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं।
याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि किसी प्रविधान को लागू करने पर चर्चा करना केंद्र सरकार के हित में है और इसलिए सरकार को जब भी उचित और सही लगे, तब अधिसूचना जारी करनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसी अधिसूचना के न होने पर, प्रविधान को लागू करने के लिए याचिकाकर्ता की अपील को मंजूरी नहीं दी जा सकती।
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