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    CJP प्रदर्शन में 20 जुलाई की हिंसा पर दिल्ली HC ने दी राहत, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग खारिज

    Updated: Fri, 24 Jul 2026 04:08 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जुलाई के जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शन में पुलिस पर हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराध ...और पढ़ें

    प्रदर्शन को काबू करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। फाइल फोटो

    प्रदर्शन को काबू करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। फाइल फोटो

    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर हिंसा पर जनहित याचिका खारिज की।

    2. 20 जुलाई के विरोध-प्रदर्शन में पुलिस पर हमले का आरोप था।

    3. याचिकाकर्ताओं को दिल्ली पुलिस से संपर्क करने का निर्देश दिया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 20 जुलाई को हुए विरोध-प्रदर्शन में पुलिस पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका में प्रदर्शनकारियों पर जंतर-मंतर पर आगजनी, पुलिसकर्मियों पर शारीरिक हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के समक्ष प्रतिवेदन दे सकते हैं, अधिकारी कानून के तहत कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं।