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    कांग्रेस नेत्री अलका लांबा की याचिका पर दिल्ली HC सख्त, एफआईआर रद करने के मामले में पुलिस से जवाब तलब

    Updated: Wed, 25 Feb 2026 02:31 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 2024 में महिला आरक्षण के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी प्राथमिकी रद करने की अलका लांबा की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब ...और पढ़ें

    अलका लांबा ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर रद करने की मांग की है। फोटो: आर्काइव

    अलका लांबा ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर रद करने की मांग की है। फोटो: आर्काइव

    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोर्ट ने अलका लांबा की FIR याचिका पर जवाब मांगा

    2. यह मामला 2024 महिला आरक्षण विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है

    3. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले ही आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था

    विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। वर्ष 2024 में महिला आरक्षण के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है।

    अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दाखिल आरोप पत्र (चार्जशीट) पर संज्ञान लेते हुए अलका लांबा को समन जारी किया था।

    हाई कोर्ट अब पुलिस के जवाब के बाद मामले की अगली सुनवाई करेगा। अदालत के निर्देश के अनुसार, दिल्ली पुलिस को निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।

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