चांदनी चौक में अतिक्रमण से हालात खतरनाक, दिल्ली हाई कोर्ट ने एसटीएफ को लगाई फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने चांदनी चौक में अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है, स्थिति को ...और पढ़ें
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चांदनी चौक में अतिक्रमण।
HighLights
हाई कोर्ट ने चांदनी चौक अतिक्रमण पर जताई नाराजगी।
अवैध वेंडिंग से स्थिति अव्यवस्थित और खतरनाक हुई।
एसटीएफ की निष्क्रियता पर पीठ ने उठाए सवाल।
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली में चांदनी चौक व आसपास के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। तस्वीरें देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि अवैध वेंडिंग व अतिक्रमण के कारण स्थिति अव्यवस्थित और खतरनाक हो गई है।
चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की 2023 की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई कर न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट की पीठ ने एसटीएफ की निष्क्रियता पर सवाल उठाए।
पीठ ने कहा कि एसटीएफ सात दिसंबर 2023 के अपने ही फैसलों को लागू करने में नाकाम रही है, जिससे अवैध वेंडिंग फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है।
रिपोर्ट दाखिल करनी होगी
अदालत ने दिल्ली नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर, उत्तरी दिल्ली जिला उपायुक्त, उत्तरी डीसीपी यातायात और अतिरिक्त डीसीपी-एक को शुक्रवार सुबह 11 बजे बैठक करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के तीन प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल होंगे। अधिकारियों को अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। सुनवाई 26 नवंबर तक स्थगित कर दी गई।
पीठ ने कहा कि 19 अप्रैल 2022 के आदेश के बावजूद लाल किले से फतेहपुरी तक की मुख्य सड़क, एचसी सेन मार्ग और सुभाष मार्ग पर अतिक्रमण और अवैध वेंडिंग जारी है। अधिकारियों को तीनों मार्गों से अनधिकृत वेंडिंग और अतिक्रमण हटाने तथा दोबारा कब्जा न होने देने का निर्देश दिया गया।