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    दिल्ली हाई कोर्ट ने बीना मोदी और ललित भसीन के ट्रायल पर लगाई रोक, मारपीट मामले में कार्यवाही स्थगित

    Updated: Wed, 18 Mar 2026 08:28 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्योगपति बीना मोदी और वरिष्ठ अधिवक्ता ललित भसीन के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला गोडफ्रे फिलि ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोर्ट ने बीना मोदी के ट्रायल पर लगाई रोक

    2. समीर मोदी मारपीट मामले में कार्यवाही हुई स्थगित

    3. अगली सुनवाई 29 जुलाई को, पुलिस देगी स्टेटस रिपोर्ट

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उद्योगपति बीना मोदी और वरिष्ठ अधिवक्ता ललित भसीन के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया (जीपीआई) के कार्यकारी निदेशक समीर मोदी के साथ मारपीट से जुड़ा है।

    न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने बीना मोदी और ललित भसीन की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को चार सप्ताह के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने साफ कहा कि तब तक ट्रायल कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर रोक रहेगी।

    29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई 

    मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि यह बिना किसी ठोस आधार के पारित किया गया है। उन्होंने दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज में किसी तरह की मारपीट नहीं दिखती और समीर मोदी घटना के बाद भी करीब दो घंटे तक बैठक में मौजूद रहे।

    इससे पहले निचली अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए बीना मोदी, ललित भसीन और उनके सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को समन जारी किया था। हालांकि, एक मार्च 2025 को दाखिल आरोपपत्र में पुलिस ने सुरेंद्र प्रसाद के खिलाफ पर्याप्त सुबूत होने की बात कही थी, लेकिन बीना मोदी और भसीन के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए थे। इसके बावजूद, समीर मोदी की प्रोटेस्ट पिटीशन (विरोध याचिका) पर ट्रायल कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर साजिश या साझा मंशा की संभावना मानते हुए तीनों को आरोपित मान लिया था।

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