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    दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: छोटे रेस्तरां को अग्निशमन एनओसी से मिली छूट

    Updated: Sat, 11 Apr 2026 11:12 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि जिन रेस्तरां में एक समय में 50 से कम लोग बैठते हैं, उन्हें अग्निशमन सेवा से एनओसी की आवश्यकता नही ...और पढ़ें

    एक समय में 50 लोग से कम है तो उसे अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी।

    एक समय में 50 लोग से कम है तो उसे अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी।

    HighLights

    1. हाई कोर्ट: 50 से कम लोगों वाले रेस्तरां को एनओसी से छूट।

    2. लुटियंस दिल्ली के 40+ रेस्तरां और हजारों को राहत मिली।

    3. यह आदेश 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।

    नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। हाई कोर्ट के एक आदेश से लुटियंस दिल्ली के 40 से अधिक रेस्तरां जहां लाभाविंत होंगे, वहीं दिल्लीभर के हजारों रेस्तरां को भी बड़ी उम्मीद जगी है। हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि खान मार्केट व कनॉट प्लेस में चल रहे रेस्तरां में अगर एक समय में 50 लोग से कम है तो उसे अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता नहीं होगी।

    रेस्तरां से जुड़े जानकारों के मुताबिक दिल्ली में ऐसे रेस्तरां की संख्या हजारों में है, जो इस आदेश से लाभांवित हो सकते हैं, क्योंकि अग्निशमन सेवा के आदेश से वह कार्रवाई की जद में थे।

    वैसे, हाई कोर्ट में पहले से ही दिल्लीभर के 50 से अधिक मामले सुनवाई के लिए लंबित थे, जिसमें से लुटियंस दिल्ली यानि एनडीएमसी क्षेत्र के रेस्तरां संचालकों को राहत मिली है, जबकि एमसीडी क्षेत्र अंतर्गत संचालित होते रेस्तरां संंबंधित मामले पर हाई कोर्ट का आदेश इस माह के अंत तक संभावित है।

    मामले के जानकारों के अनुसार, यह विवाद वर्ष 2020 से चल रहा था, जब अग्निशमन सेवा ने ऐसा रेस्तरां को नोटिस भेजना शुरू किया, जिनमें बैठने का स्थान 90 स्क्वायर मीटर से अधिक था। तर्क यह दिया कि यहां 50 से अधिक लोग बैठाए जा सकते हैं। इसलिए अग्निशमन की एनओसी लेनी होगी। जबकि उसके इतर कानूून के अनुसार, 50 लोगों से कम बैठने की व्यवस्था में एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी।

    खान मार्केट वेलयफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अंशु टंडन के अनुसार, यह मौजूदा नियम से अलग था, जिसके दायरे में दिल्ली के हजारों रेस्तरां आ गए। एनडीएमसी ने उस आधार पर रेस्तरां को लाइसेंस जारी करने बंद कर दिए। यहीं स्थिति एमसीडी क्षेत्र में भी हुई।

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    ऐसे में 50 से अधिक रेस्तरां संचालकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने 19 मार्च 2020 को पहले आदेश में अग्निशमन सेवा के नए नियम पर स्टे लगा दिया तथा अब कहा है कि एक समय में अगर किसी रेस्तरां में 50 से कम लोग हो, तो उसे एनओसी की आवश्कता नहीं होगी।

    उन्होंने इसे बड़ी जीत बताते हुए कहा कि यह उन लोगाें के लिए बड़ी राहत है। अब एनडीएमसी के नए नियम के अनुसार, उसकेे लाइसेंस की आवश्यकता खत्म हो गई है। उधर, दिल्ली सरकार ने पुलिस लाइसेंस से भी मुक्त कर दिया है। यह ईज आफ डूइंग बिजनेस की तरफ बड़ा कदम होगा।

    अंशु टंडन के अनुसार, खान मार्केट की बात करें तो यहां इमारतें काफी पुरानी है। नए प्रविधान के अनुसार, उसमें आपात निकासी की अलग व्यवस्था नहीं हो सकती है। उसमें भी अगर किसी रेस्तरां में पर्याप्त जगह है, लेकिन बैठने की व्यवस्था कम है तो यह अच्छी बात है कि उस आधार पर एनओसी का डंडा चलेगा।

    नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, दिल्ली के अध्यक्ष संदीप आनन्द गोयल के अनुसार, दिल्ली में ऐसे हजारों रेस्तरां हैं जो अग्निशमन सेवा के इस नियम से संकट में है। उन्हें हाई कोर्ट के आदेश से उम्मीद की किरण जगी है।