दिल्ली में पानी के पुराने बिलों पर बड़ी राहत, LPSC माफी योजना की समयसीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ी
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दिल्ली सरकार ने पुराने पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। ग्राफिक्स एआई
HighLights
LPSC माफी योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ी।
मूल बकाया चुकाने पर 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफ होगा।
लाखों घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पुराने पानी के बिलों पर लगातार बढ़ रहे लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) से परेशान दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए राहत की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की एलपीएससी माफी योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी है। पहले इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख 15 अगस्त थी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने रविवार को योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की।
योजना के तहत उपभोक्ताओं को पुराने पानी के बिल का मूल बकाया जमा करने पर 100 प्रतिशत एलपीएससी माफ किया जाएगा। यह सुविधा घरेलू के साथ-साथ गैर-घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी उपलब्ध रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से लंबित पानी के बिलों को निपटाने में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और साथ ही डीजेबी को अपना मूल बकाया वसूलने में मदद मिलेगी।
डीजेबी के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 5,27,514 उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इनके मामलों में बोर्ड ने कुल 3,261 करोड़ रुपये का एलपीएससी माफ किया है। इसके साथ ही घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं से 815.84 करोड़ रुपये का मूल बकाया भी वसूल किया गया है।
सरकार के मुताबिक योजना के दायरे में करीब 14.09 लाख घरेलू और 70,312 व्यावसायिक उपभोक्ता आते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के पास अब पुराने पानी के बकाये का मूल भुगतान कर जमा हो चुके सरचार्ज से छुटकारा पाने का अवसर होगा।
जल मंत्री ने कहा कि पुराने पानी के बिल कई परिवारों के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बने हुए हैं। एलपीएससी जुड़ने से बकाया राशि लगातार बढ़ती जाती है और उसका भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार ने उपभोक्ताओं को मूल राशि जमा कर सरचार्ज से पूरी तरह राहत पाने का अवसर दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूलने के बजाय उनसे केवल वास्तविक मूल बकाया चुकाने को कह रही है। उनके मुताबिक मूल राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत एलपीएससी माफ होगा। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ डीजेबी की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए अब 31 मार्च 2027 तक का समय मिलेगा और इसके बाद इसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। डीजेबी ने अपने सभी फील्ड कार्यालयों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और उपभोक्ताओं को मूल बकाया जमा करने पर उपलब्ध एलपीएससी माफी की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
