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दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के 9946 आवेदन अटके, 7 दिन में निपटाने के आदेश; 22512 स्लॉट खाली

Published: Wed, 16 Sep 2026 05:25 AM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2026 06:58 AM (IST)

दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के 9,946 आवेदन लंबित हैं, जिन्हें समाज कल्याण विभाग ने सात दिनों के भीतर निपटाने का ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

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HighLights

  1. दिल्ली में 9,946 वृद्धावस्था पेंशन आवेदन लंबित।

  2. समाज कल्याण विभाग ने सात दिन में निपटाने के निर्देश दिए।

  3. अधिकारियों की कमी के बावजूद विशेष अभियान शुरू।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। सामाज कल्याण विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक एक जनवरी से आठ सितंबर तक उपलब्ध 16,194 पेंशन स्लाट के लिए आवेदन आए, लेकिन इनमें से 9,946 आवेदन अब तक लंबित हैं। विभाग ने इन सभी मामलों को विशेष अभियान के तहत सात दिन में निपटाने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कुल 38,706 स्लाट हैं, जिनमें अभी 22,512 स्लाट खाली हैं। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों में से 6,150 को मंजूरी दी गई, जबकि 98 आवेदन खारिज हुए हैं। यानी प्राप्त आवेदनों में आधे से अधिक मामलों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। जबकि नए आवेदन के निपटारे के लिए निर्धारित समयसीमा 45 दिन है।

सात दिन के भीरत निपटारे के आदेश

जिला स्तर पर सबसे ज्यादा आवेदन उत्तर-पश्चिम-2 में 4,058 लंबित हैं। इसके बाद पश्चिम में 1,675 और उत्तर-पूर्व में 1,626 मामले लंबित हैं। उत्तर में 897, दक्षिण में 489, नई दिल्ली में 399 और उत्तर-पश्चिम-1 में 375 आवेदन लंबित हैं। वहीं पूर्व में 293, मध्य में 106 और दक्षिण-पश्चिम में 18 आवेदन लंबित हैं।

विभाग ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को लंबित मामलों की दैनिक निगरानी करने और सात दिन के भीतर उनका निपटारा सुनिश्चित करने को कहा है। किसी आवेदन को वैध और दर्ज कारण के बिना लंबित नहीं रखा जा सकेगा। निर्धारित ई-एसएलए समय सीमा से अधिक देरी होने पर मामले की अलग से समीक्षा होगी।

अधिकारियों की कमी भी बड़ी वजह

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जिला स्तर पर अधिकारियों की कमी भी लंबित मामलों की एक वजह है। कई जगह एक ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को दो-तीन जिलों का काम संभालना पड़ रहा है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सात दिन की समयसीमा मौजूदा लंबित मामलों को खत्म करने के विशेष अभियान के लिए है। नए आवेदनों के लिए निर्धारित 45 दिन की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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