दिल्ली में राशन डीलरों के लिए बदले नियम, SHG-NGO भी चला सकेंगे दुकान; गड़बड़ी पर होगा बड़ा एक्शन
दिल्ली सरकार ने राशन दुकानों के लिए 'दिल्ली निर्दिष्ट वस्तु (वितरण विनियमन) आदेश, 2026' अधिसूचित किया है। यह अनाज की हेराफेरी पर एफआईआर, लाइसेंस रद्द करने और आवंटन व पात्रता में बदलाव का प्रावधान करता है।

दिल्ली में राशन डीलरों के लिए बदले नियम। फोटो: आर्काइव
HighLights
अनाज हेराफेरी पर अब अनिवार्य एफआईआर दर्ज होगी
लाइसेंस रद्द, ब्लैकलिस्टिंग और भारी जुर्माने का प्रावधान
ई-पोस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल और 12वीं पास योग्यता अनिवार्य
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में राशन की दुकानों पर खाद्यान्न की हेराफेरी और मनमानी करने वाले दुकानदारों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन दुकानों के लिए नया नियामक ढांचा लागू किया है।
इसके तहत 100 किलोग्राम से ज्यादा स्टाॅक में गड़बड़ी मिलने पर डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। साथ ही लाइसेंस निलंबित करने और ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
'दिल्ली निर्दिष्ट वस्तु (वितरण विनियमन) आदेश, 2026' के तहत करीब चार दशक पुराने 1981 के नियमों को बदला गया है। नए नियमों में राशन में गड़बड़ी की मात्रा के हिसाब से जुर्माने और कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
25 किलो से ज्यादा की गड़बड़ी पर लगेगा जुर्माना
नए नियमों के अनुसार, 25 से 50 किलो तक का अंतर मिलने पर 2000 रुपये की परफॉर्मेंस गारंटी जब्त हो जाएगी। 50 से 100 किलो की गड़बड़ी मिलने पर 10,000 रुपये जब्त किए जाएंगे और लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा।
वहीं, 100 किलो से अधिक की कमी मिलने पर पूरी गारंटी राशि जब्त की जाएगी। इसके साथ लाइसेंस कैंसिल करने, एफआईआर दर्ज कराने और ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई होगी।
ई-पोस मशीन से छेड़छाड़ पर लाइसेंस होगा रद
ई-पोस मशीन से छेड़छाड़, अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन, गंदगी और लाभार्थियों से दुर्व्यवहार जैसे मामलों में भी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 25,000 रुपये तक की राशि जब्त करने के साथ लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
इन्हें भी मिल सकेगा राशन दुकान का लाइसेंस
नए आदेश में राशन दुकानों के आवंटन और पात्रता में भी बदलाव किया गया है। अब दुकानों के लिए नियमित और तीन महीने के अस्थायी लाइसेंस दिए जाएंगे।
राशन दुकान के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब व्यक्तियों के अलावा स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, एनजीओ और कंपनियों को भी राशन दुकान का लाइसेंस मिल सकेगा।
राशन दुकानों की सोमवार को होगी छुट्टी
दुकानदारों के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ई-पोस मशीन, इलेक्ट्राॅनिक वेइंग स्केल और आइरिस स्कैनर का इस्तेमाल भी अनिवार्य होगा। राशन दुकानों के लिए सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी निर्धारित की गई है।
