दिल्ली मेट्रो में सीट को लेकर हुए विवाद में घायल शख्स की मौत, Ex IAS और वकील बेटे ने किया था हमला; दोनों अरेस्ट
दिल्ली मेट्रो में सीट को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। इस मामले ...और पढ़ें

दिल्ली मेट्रो में पूर्व आईएएस और उसके बेटे पर सीट के विवाद में एक शख्स पवन शर्मा (फाइल फोटो) की मार-मारकर हत्या करने का आरोप लगा है।
HighLights
दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद पर युवक की हत्या।
पूर्व आईएएस और वकील बेटे पर हत्या का आरोप।
दोनों आरोपी गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो थाने में केस।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में पूर्व आईएएस और उसके बेटे पर सीट के विवाद में एक युवक की मार-मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। फिलहाल, बाप-बेटे दोनों जेल भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पुलिस थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना 8 अक्टूबर की बताई जा रही है।
आईएएस को दिल्ली सरकार में रहते हुए 2015 में रिश्वत लेने के एक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मृतक का नाम पवन शर्मा है। वहीं, आरोपित पूर्व आईएएस का नाम संजय प्रताप सिंह है और उसके बेटे नाम सिद्धार्थ सिंह है, जो पेशे से वकील है।
थप्पड़ मारने से शुरू हुआ विवाद
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के अंदर वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान थप्पड़ मारे जाने और धक्का दिए जाने से 48 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में एक पूर्व आईएएस अधिकारी और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
ट्रेन के फर्श पर गिर पड़े और चोट लग गई
सुप्रीम कोर्ट मेट्रो पुलिस स्टेशन में एफआईआर के अनुसार, यह घटना 8 अक्टूबर की है, जब मृतक पवन शर्मा के साथ ट्रेन के अंदर दो आरोपितों संजय प्रताप सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह द्वारा मारपीट की गई थी।
यह विवाद कथित तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीट को लेकर शुरू हुआ था। बहस के दौरान शर्मा को कथित तौर पर थप्पड़ मारा गया और धक्का दिया गया, जिससे वे ट्रेन के फर्श पर गिर पड़े और उनके सिर में चोटें आईं।
किन धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा?
प्राथमिकी के अनुसार, मेट्रो स्टाफ एक एम्बुलेंस के जरिए शर्मा को लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह मामला 9 अक्टूबर को शर्मा की मां दुर्गा शर्मा की शिकायत पर बीएनएस की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 3 (5) (समान इरादे) के तहत दर्ज किया गया था।
पूर्व आईएएस को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है सीबीआई
पुलिस सूत्रों ने बताया कि संजय प्रताप सिंह एक पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें पहले एक कथित रिश्वत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) गिरफ्तार कर चुकी है। उनके बेटे के बारे में बताया जा रहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विवाद किन परिस्थितियों में हुआ और उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। घटना के क्रम से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
