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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi Pollution: अभी जारी रहेगा BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर 20 हजार का जुर्माना

By V K ShuklaEdited By: Sonu Suman
Updated: Sat, 18 Nov 2023 10:56 PM (IST)

राजधानी दिल्ली में अभी भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। परिवहन विभाग के उपायुक्त ने बताया कि इसका उल्लंघन पर 20 हजार का ...और पढ़ें

राजधानी में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
राजधानी में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

HighLights

  1. दिल्ली में लगा है ऐसे पांच लाख कारों पर प्रतिबंध
  2. पकड़े जाने पर वाहन मालिक का होगा 20 हजार का चालान

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली। दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेप तीन के समय परिवहन विभाग ने दिल्ली में इन कारों पर दो नवंबर से जो प्रतिबंध लगा दिया था, वह अभी जारी है।

परिवहन विभाग के उपायुक्त योगेश जैन द्वारा शनिवार को जारी आदेश में साफ किया गया है कि अभी इन वाहनों को छूट नहीं है। अगर बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहन चलते पाया गया ताे उसके मालिक पर 20 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली में बीएस-3 के 2,07,038 पेट्रोल वाहन और बीएस-4 के 3,09,225 डीजल वाहन हैं, जिन पर रोक लगी है।दिल्ली में ऐसी कुल पांच लाख कारें पंजीकृत हैं, जिनसे लोग दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के आवागमन करते हैं। ये कारें नहीं चल पा रही हैं।

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ये वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे

शनिवार को ग्रेप चार के नियम हटने के बाद ट्रकों और छोटे मालवाहक वाहनों से प्रतिबंध हटाया गया है। बीएस-3 पेट्रोल यानी एक अप्रैल 2010 से पहले के पेट्रोल वाहन और बीएस-4 डीजल के एक अप्रैल 2020 से पहले के पंजीकृत चार पहिया डीजल वाहन दिल्ली में नहीं चल पाएंगे।

परिवहन विभाग ने तैनात की 114 टीमें

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने 114 टीमें तैनात की है। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन और सरकारी कार्यों में लगे वाहन इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे।

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