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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 07, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    बाटला हाउस एकाउंटर: दोषी आरिज खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 21 मार्च को करेगा सुनवाई

    By Vineet TripathiEdited By: Mangal Yadav
    Updated: Mon, 07 Mar 2022 06:45 PM (GMT+05:30)

    Batla encounter Case बाटला हाउस मुठभेढ़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या मामले में दोषी ठहराए गए आरिज खान की मौत की सजा को चुनौती देने वाली याचि ...और पढ़ें

    अपील याचिका के साथ होगी निचली अदालत से प्राप्त संदर्भ पर सुनवाई
    अपील याचिका के साथ होगी निचली अदालत से प्राप्त संदर्भ पर सुनवाई

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बाटला हाउस मुठभेढ़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या मामले में दोषी ठहराए गए आरिज खान की मौत की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने सोमवार को कहा कि निचली अदालत से प्राप्त संदर्भ की सुनवाई अरिज खान द्वारा मृत्युदंड के खिलाफ दायर अपील के साथ की जाएगी।पीठ ने कहा कि दोषी को मौत के संदर्भ की कार्यवाही के बारे में सूचित करते हुए नोटिस भी भेजा जाए।

    अदालत ने रजिस्ट्री को मामले के ट्रायल कोर्ट के रिकार्ड और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अभियोजक को मौत के संदर्भ की एक प्रति जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। जब एक निचली अदालत किसी मामले में किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाती है, तो उसके फैसले की जांच हाई कोर्ट द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के लिए दलीलें सुनकर की जाती है।मुकदमे के दस्तावेज और निचली अदालत का फैसला निचली अदालत से मौत के संदर्भ में हाई कोर्ट भेजा जाता है।

    निचली अदालत द्वारा दोषी ठहरा कर सुनाई गई फांसी की सजा को आरिज खान ने जुलाई 2021 में हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने अपराध को दुर्लभतम श्रेणी बताते हुए अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया था। राष्ट्रीय राजधानी में सिलसिलेवार बम विस्फोटों के बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा वर्ष 2008 में दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। बम विस्फोट में 39 लोग मारे गए थे और 159 घायल हुए थे।