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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया को राउज एवन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत, ED मामले में 11 दिसंबर तक बढ़ी हिरासत

By AgencyEdited By: Abhishek Tiwari
Updated: Tue, 21 Nov 2023 01:10 PM (IST)

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया मुश्किलें थमती नहीं दिख रही हैं। ताजा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबका ...और पढ़ें

Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को राउज एवन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत (Photo- ANI)
Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को राउज एवन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत (Photo- ANI)

HighLights

  1. CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को किया था गिरफ्तार
  2. इसके बाद 9 मार्च को ईडी ने किया था अरेस्ट

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकारी की नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) मुश्किलें थमती नहीं दिख रही हैं। ताजा मामले में आप नेता आज मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। 

11 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े ईडी के मुख्य मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अदालत ने मामले की विस्तार से सुनवाई की और पाया कि ईडी की ओर से कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है।

इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा करें ताकि सुनवाई शुरू हो सके। अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम पर दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है।

महत्वपूर्ण जानकारियां-

  • राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
  • अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों को अभी भी कई दस्तावेज सौंपे जाने बाकी हैं।
  • कोर्ट ने 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा नहीं करने पर वकीलों पर नाराजगी जताई।
  • अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया।
  • कोर्ट ने बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की।

CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को किया था गिरफ्तार

मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति से जुड़े घोटाला मामले में कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने इस साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद 9 मार्च को सिसोदिया को ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबी पूछताछ के बाद राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आप नेता जांच एजेंसियों की हिरासत में हैं। उन्होंने जांच एजेंसी के सबी आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया है।

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