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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत या अभी करना होगा इंतजार? जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

    By Jagran NewsEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Thu, 12 Oct 2023 09:59 AM (IST)

    Delhi Excise Scam Policy दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब नीति को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया क ...और पढ़ें

    मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करना है।
    मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करना है।

    HighLights

    1. मनीष सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे।
    2. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी और सीबीआई ने किया था सिसोदिया को गिरफ्तार

    ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Excise Scam Policy: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करना है। मनीष सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे।

    पांच घंटे से ज्यादा देर तक चली थी पिछली सुनवाई

    Delhi Excise policy scam में ED द्वारा दर्ज केस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट ने पांच घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और उन्होंने मनीष सिसोदिया की जमानत का भरसक विरोध किया था।

    वहीं, जस्टिस खन्ना की बेंच ने ED से उसके द्वारा पेश तथ्यों के आधार पर पूछा कि वो सबूत कहां है जो दर्शाएं कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं।

    अपराध की कमाई को लेकर भी अदालत ने पूछा था सवाल

    अदालत ने ED से पूछा से पिछली सुनवाई में पूछा था कि प्रूफ कहां हैं? प्रमाण कहां हैं? अदालत ने पूरी घटना की श्रृंखला पेश करनी होगी? अपराध हुआ तो उसकी कमाई कहां है?

    साथ ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया कि सिसोदिया इस मामले में संलग्न मालूम नहीं पड़ते। कोर्ट ने ईडी से ये भी पूछा कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाए गए हैं?

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