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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 29, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    2000 के नोट को लेकर दायर याचिका दिल्ली HC से खारिज, बिना ID कार्ड के नोट बदलने पर BJP नेता ने जताई थी आपत्ति

    By Jagran NewsEdited By: Nitin Yadav
    Updated: Mon, 29 May 2023 11:14 AM (IST)

    Exchange 2000 Notes दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना फॉर्म और पहचान प्रमाण के 2000 रुपये के नोट बदलने पर आपत्ति जताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने ...और पढ़ें

    2000 के नोट को लेकर दायर याचिका दिल्ली HC से खारिज।
    2000 के नोट को लेकर दायर याचिका दिल्ली HC से खारिज।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बैंक से बिना पहचान पत्र के दो हजार रुपये के नोट को बदलने के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

    इस याचिका में रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना पहचान पत्र के नोट बदलने के आदेश को चुनौती दी गई थी, उन्होंने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के दो हजार के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग की थी।

    यह याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 22 मई को दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।

    अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करती RBI की अधिसूचनाएं: याचिकाकर्ता

    अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस संबंध में आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचनाएं मनमानी, तर्कहीन होने के साथ ही संविधान के अच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। बड़े नोट में नकद लेनदेन भ्रष्टाचार का मुख्य कारण होता है और इसका उपयोग आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरपंथ, जुआ, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, अपहरण, जबरन वसूली, रिश्वत और दहेज आदि जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है।

    23 से बदले जा रहे हैं नोट

    बता दें कि 19 मई को RBI ने प्रचलन से 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी और कहा कि प्रचलन में मौजूदा नोट या तो बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं या 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं।

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    आरबीआई ने कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में 2,000 रुपये के बैंक नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक बदला जा सकता है। हालांकि, बाद में आरबीआई ने यह भी कहा कि हमने ये नहीं बोला है कि 30 सितंबर के बाद दो हजार के नोट वैध नहीं रहेंगे।