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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 28, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दिल्ली सिख दंगा मामले में 12 हत्यारोपियों को किया बरी, LG ने हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की दी मंजूरी

By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
Published: Sat, 28 Oct 2023 05:01 PM (GMT+05:30)

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभियोजन पक्ष को 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में 12 हत्या ...और पढ़ें

सिख दंगा मामले में 12 हत्यारोपियों को किया बरी, LG ने हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की दी मंजूरी
सिख दंगा मामले में 12 हत्यारोपियों को किया बरी, LG ने हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की दी मंजूरी

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभियोजन पक्ष को 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में 12 हत्या के आरोपियों को बरी करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति दे दी है। एलजी कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि उस मामले में पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में 8 लोग मारे गए थे और एक घायल हो गया था।

एलजी कार्यालय के अनुसार, 9 अगस्त, 2023 के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी।

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