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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 17, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi-NCR से GRAP-3 के प्रतिबंध हटे, अब चल सकेंगे BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहन

Published: Fri, 17 Jan 2025 07:14 PM (IST)

दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते सीएक्यूएम ने GRAP-3 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा ...और पढ़ें

राजधानी दिल्ली-एनसीआर से हटी ग्रैप-3 की पाबंदियां।
राजधानी दिल्ली-एनसीआर से हटी ग्रैप-3 की पाबंदियां।

HighLights

  1. पांचवीं कक्षा तक स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाने की अनिवार्यता भी खत्म
  2. हर तरह के निर्माण व विध्वंस से संबंधित कार्य भी हो सकेंगे शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसम की मेहरबानी से एक्यूआई में हुए सुधार के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने शुक्रवार को दिल्ली और एनसीआर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) तीन के नौ सूत्री प्रतिबंध भी तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए। बृहस्पतिवार को ही ग्रैप चार के प्रतिबंध हटाए गए थे। लेकिन ग्रैप एक और दो के प्रतिबंध बरकरार रहेंगे।

इससे दिल्ली व एनसीआर के चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर में बीएस तीन पेट्रोल एवं बीएस चार डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक खत्म हो गई है। साथ ही हर तरह के निर्माण और विध्वंस से संबंधित हर तरह के कार्य भी हो सकेंगे।

स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाने की अनिवार्यता खत्म

दिल्ली और एनसीआर के उक्त चारों जिलों में पांचवीं कक्षा तक स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाने की अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। सीएक्यूएम का कहना है कि शुक्रवार शाम चार बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स घटकर 289 हो गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमा 350 से यह 61 प्वाइंट कम है। अनुमान है कि अभी आगे इसमें और गिरावट होगी।

माल वाहक वाहनों के भी प्रवेश करने पर लगी रोक भी हटी

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एयर इंडेक्स 350 से 400 होने पर ग्रैप तीन एवं ग्रैप चार के प्रतिबंध जरूरी है। एयर इंडेक्स 350 से कम होने के कारण ग्रैप तीन के प्रतिबंध हटाए गए हैं। ग्रैप के नियमों का पालन नहीं करने के कारण जिन निर्माण परियोजनाओं और विध्वंस स्थलों को बंद करने का अलग से आदेश जारी हुआ था उस पर रोक जारी रहेगी। स्टोन क्रसर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर लगी रोक खत्म हो गई है। बीएस चार डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर लगी रोक भी हट गई है।

ये प्रतिबंध भी हटे

  • दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन एमजीवी (मीडियम गुड्स व्हीकल) का राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन पर लगा प्रतिबंधित हटा।
  • दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएच चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन के हल्के व्यवसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर लगी रोक हटी।
  • दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में सरकारी दफ्तरों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के ड्यूटी के समय में बदलाव कर दफ्तरों के खोलने और बंद करने का समय अलग-अलग निर्धारित करने की अनिवार्यता खत्म।

शुक्रवार को एनसीआर के विभिन्न शहरों का एक्यूआई

दिल्ली 289
गाजियाबाद 239
ग्रेटर नोएडा 190
नोएडा 232
गुरुग्राम 199
फरीदाबाद 183

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