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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 28, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Delhi Coaching Center: हादसे के दूसरे दिन कोचिंग सेंटर का आया पहला बयान, एजेंसियों की जांच में कर रहे मदद

    Updated: Sun, 28 Jul 2024 11:42 PM (IST)

    Delhi Coaching Center Incident राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी। इनमें दो छात्राएं और ...और पढ़ें

    राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बाहर अर्धसैनिक बल।
    राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बाहर अर्धसैनिक बल।

    HighLights

    1. राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से गई तीन छात्रों की जान।
    2. हादसे के दूसरे दिन कोचिंग सेंटर का आया बयान।

    पीटीआई, नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत पर राव कोचिंग सेंटर की पहली प्रतिक्रिया आई है। सेंटर की ओर छात्रों की मौत पर दुख जताया है। साथ ही कहा है कि वह एजेंसियों को जांच में मदद कर रहे हैं। सेंटर ने कहा कि हम अपने तीन छात्रों की मौत पर परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है।

    बयान में राव आईएएस स्टडी सर्किल इस दुखद घटना की जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए और तत्परता से जांच आगे बढ़े।

    ये थे तीनों छात्र

    मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त एम. हर्षवर्धन ने बताया- तीनों पीड़ित संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अभ्यर्थी थे, जो राऊ आईएएस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे थे। तीनों पीड़ितों की पहचान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर (यूपी) की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के निविन डाल्विन के रूप में की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शवों का आरएमएल अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए।

    कोचिंग सेंटर का मालिक गिरफ्तार

    राव आईएएस कोचिंग सेंटर (Rau IAS Coaching Center) के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगमकर्मियों व अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

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    बीएनएस की धारा 105, 106 (1), 115 (2), 290, 3 (5) के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं गैर जमानती हैं। इन धाराओं में अधिकतम 10 साल सजा का प्रावधान है। मामले में पुलिस ने फिलहाल राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक (सीईओ) अभिषेक गुप्ता व कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

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