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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 10, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    'आजादी की सुबह की पहली चाय...17 महीने बाद', मनीष सिसोदिया ने पत्नी संग पोस्ट की तस्वीर

    Updated: Sat, 10 Aug 2024 09:21 AM (IST)

    Manish Sisodia News दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से मनीष सिसोदिया शुक्रवार को देर शाम तक बाहर आए। आम आदमी पार्टी के नेताओं और ...और पढ़ें

    Manish Sisodia News: पत्नी के साथ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की फोटो। फोटो-सिसोदिया एक्स
    Manish Sisodia News: पत्नी के साथ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की फोटो। फोटो-सिसोदिया एक्स

    HighLights

    1. सिसोदिया ने जेल से छूटने के बाद पहली बार किया पत्नी संग पोस्ट।
    2. कहा- आजादी की सुबह की पहली चाय, 17 महीने बाद।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी घोटाला (delhi excise scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मिलने के बाद अब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia जेल से बाहर हैं। शुक्रवार देर शाम वह कारागार से बाहर आए। AAP के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

    शनिवार की सुबह मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया (Seema Sisodia) के साथ चाय पीते हुए एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कि जिसमें उन्होंने लिखा कि आजादी की सुबह की पहली चाय….. 17 महीने बाद! वह आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है। वह आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में साँस लेने के लिए दी है।

    कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते रखी कुछ शर्तें

    सुप्रीम कोर्ट (SC on Manish Sisodia Bail) ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि वो समाज के एक सम्मानित आदमी हैं। इसलिए उनके देश से भागने की कोई आशंका नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि Manish Sisodia के खिलाफ जो सबूत अब तक मिले थे। वो जुटाए जा चुके हैं, इसलिए गड़बड़ी की संभावना नहीं लगती।

    कोर्ट ने CBI-ED की मांग को किया खारिज

    कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई और ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल मामले की तरह ही शर्तें लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपील की थी कि सिसोदिया पर सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) की तरह ही सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। जिसे अदालत ने ठुकरा दिया।

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