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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर को दिल्ली HC से झटका, धोखाधड़ी मामले में नहीं मिली राहत

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jun 2023 01:29 PM (IST)

    भारतपे (BharatPe) एप के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) और उनकी पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दोनों के ख ...और पढ़ें

    BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर को दिल्ली HC से झटका, धोखाधड़ी मामले में नहीं मिली राहत
    BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर को दिल्ली HC से झटका, धोखाधड़ी मामले में नहीं मिली राहत

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भारतपे (BharatPe) एप के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) और उनकी पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

    दोनों के खिलाफ अब पैसे की कथित धोखाधड़ी मामले में जांच जारी रहेगी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने एफआइआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को नोटिस भेजा है।

    81 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

    उल्लेखनीय है कि एफआईआर में अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी के अलावा दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन समेत परिवार के सदस्यों के सदस्यों का नाम शामिल है। इन सभी पर 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है।

    एफआईआर में भारतपे ने आरोप लगाया है कि अशनीर ग्रोवर परिवार के सदस्यों की मिलीभगत से कंपनी को चला रहे थे। वे फर्जी वेंडर से बिल लेकर उन्‍हें पेमेंट करते थे और फिर उससे अपने अकाउंट में पेमेंट ले लेते थे। इस तरह उन्होंने कंपनी में धन की हेराफेरी की। कंपनी के बहिखाते में घपला कर वह अपनी महंगी जरूरतें पूरी कर रहे थे।