Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 06, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    दिल्लीवासियों के लिए जरूरी सूचना: अफवाहों पर न दें ध्यान, G20 पर पूरी दिल्ली है खुली; जानिए कहां हैं प्रतिबंध

    By GeetarjunEdited By: Geetarjun
    Updated: Wed, 06 Sep 2023 12:32 AM (IST)

    राजधानी दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit Delhi) को लेकर कई अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। जिसमें कहा जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली में लॉ ...और पढ़ें

    दिल्लीवासियों के लिए जरूरी सूचना: अफवाहों पर न दें ध्यान, G20 पर पूरी दिल्ली है खुली; जानिए कहां हैं प्रतिबंध
    दिल्लीवासियों के लिए जरूरी सूचना: अफवाहों पर न दें ध्यान, G20 पर पूरी दिल्ली है खुली; जानिए कहां हैं प्रतिबंध

    HighLights

    1. दिल्ली पुलिस ने किया साफ- राजधानी में नहीं है लॉकडाउन जैसी स्थिति।
    2. सिर्फ नई दिल्ली जिले में ही लगे हैं प्रतिबंध, जरूरी चीजों पर कोई रोक नहीं।
    3. दिल्ली पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की की है अपील।

    नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। G20 Summit Restriction in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit Delhi) को लेकर कई अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। जिसमें कहा जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा या पूरी दिल्ली बंद कर दी जाएगी। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने फिर से साफ किया और लोगों से कहा कि सिर्फ प्रतिबंध सिर्प नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी, NDMC) क्षेत्र के एक छोटे हिस्से में लगेंगे।

    दिल्ली पुलिस ने बताया, यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार एजेंसियां भ्रामक शीर्षकों का उपयोग कर जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की गलत व्याख्या और गलत प्रचार कर रही हैं, जिससे आमजन और समाचार पाठकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह फिर से दोहराया जा रहा है कि प्रतिबंध केवल एनडीएमसी क्षेत्र के एक छोटे हिस्से में लगाए गए हैं।

    बता दें कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठकें होनी है। इस दौरान विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष, डेलिगेट्स, 7 सितंबर से आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में 8-10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पूरी दिल्ली में सिर्फ स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा राज्य और केंद्र से जुड़े सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश 8 से 10 सितंबर तक जारी रहेंगे।

    ये भी पढ़ें- G20 Summit: शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में बाहर से आ रहे हैं तो अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे? जानिए गाइडलाइन

    भारी वाहनों को नहीं मिलेगा प्रवेश

    साथ ही वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सात और 8 सितंबर की रात से 12 बजे से सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, भारी वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नहीं चलेंगी। यह आदेश 10 अगस्त की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। हालांकि जरूरी सामान, खाने-पीने वाली चीजों, स्वास्थ्य संबंधी सामानों, एंबुलेंस पर रोक नहीं रहेगी।

    खबरें और भी

    ये भी पढ़ें- G20 Summit Delhi: दूर कर लें अपनी टेंशन, जानिए क्या है राहत? तीन दिन 'दिल्ली बंद' का इस तरह उठाएं फायदा

    नई दिल्ली जिले के लिए एडवाइजरी

    • नई दिल्ली जिले में सभी बैंक (Bank), व्यावसायिक प्रतिष्ठान (Commercial Establishments), रेस्तरां (Restaurants) और शॉपिंग मॉल्स (Shopping Malls) बंद रहेंगे ()।
    • यहां बाहरी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
    • डीटीसी, क्लस्टर, भारी वाहनों और निजी बसों का पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा (Delhi DTC & City Buses Guidelines)।
    • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जाने वालों की अनुमति मिलेगी, लेकिन उन्हें टिकट दिखाना पड़ेगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें नई दिल्ली से बचकर जाने की सलाह दी है।
    • नई दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र में आठ से 10 सितंबर तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें और रेस्त्रां बंद रहेंगे। लागों को ऑनलाइन खाना मंगवाने की सेवा और अन्य किसी भी प्रकार की ऑनलाइन डिलीवरी सेवा नहीं मिलेगी।
    • नई दिल्ली जिले को छोड़कर पूरी दिल्ली में सामान्य तरीके से आवाजाही रहेगी। (हालांकि, शिक्षण संस्थान, निजी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगी)।
    • नई दिल्ली के अस्पतालों, होटल (जिनमें विदेशी मेहमान ठहरे हुए होंगे) कर्मचारियों, ड्यूटी में लगे कर्मचारी और आवश्यक कार्यों में लगे कर्मियों को अपना आईकार्ड दिखाने के बाद ही आने-जाने की अनुमति दी जाएगी।
    • खाने-पीने का सामान, दूध, फल और दवाइयों के वाहनों को नहीं रोका जाएगा।
    • नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन उन्हें पते से संबंधित दस्तावेज दिखाना होगा। 
    • अस्पतालों में जाने के लिए रोक नहीं रहेगी, इलाज के दस्तावेज दिखाने होंगे। एंबुलेंस के लिए भी कोई रोक नहीं रहेगी।

    ये भी पढ़ें- G20 Summit: एक स्टेशन को छोड़ दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों के गेट खुले रहेंगे, पुलिस ने वापस लिया फैसला