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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 23, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

IRCTC Scam: लालू यादव परिवार पर आरोप तय करने का आदेश टला, कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

Published: Wed, 23 Jul 2025 07:19 PM (IST)

राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने के ...और पढ़ें

लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी पर आरोप कुछ दिन बाद होंगे तय।
लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी पर आरोप कुछ दिन बाद होंगे तय।

HighLights

  1. आरोप तय करने का आदेश 5 अगस्त तक टला |
  2. सीबीआई से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण |
  3. लालू परिवार ने आरोपों को नकारा |

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने IRCTC Scam के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को पांच अगस्त तक टाल दिया है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मामले में कुछ स्पष्टीकरण मांगा और मामले को पांच अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट के आदेश से ही यह तय होगा कि इस मामले में लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं।

इस मामले में आरोप है कि यूपीए-1 सरकार के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) के तहत पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटलों को पटना की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को ठेके पर देने में अनियमितताएं की गईं।

सीबीआई ने अदालत को बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच रची गई साजिश के तहत टेंडर प्रक्रिया में धांधली की गई और शर्तों में बदलाव कर निजी पक्ष को फायदा पहुंचाया गया। एजेंसी के अनुसार, इस साजिश के तहत लारा प्रोजेक्ट्स, सुजाता होटल्स और अन्य को अनुचित लाभ हुआ।

मामले में आरोपितों में आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना और आरके गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल हैं।

लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में कहा कि उनके खिलाफ अभियोजन के लिए सीबीआई के पास पर्याप्त सुबूत नहीं हैं और उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया है।

सीबीआई ने 28 फरवरी को अदालत में कहा था कि उसके पास अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

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