यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Swati Maliwal Case: केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को राहत नहीं, 16 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत अदालत ने 16 जुलाई तक ब ...और पढ़ें

HighLights
- बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अदालत ने 16 जुलाई तक बढ़ा दी
- बिभव पर 13 मई को सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अदालत ने 16 जुलाई तक बढ़ा दी।
दिल्ली पुलिस ने उसकी हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया था। बिभव पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। उसे दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी प्राथमिकी
दिल्ली पुलिस ने बिभव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है।