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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 25, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Delhi News: परिवहन विभाग ने प्रीमियम बस सेवा का पहला लाइसेंस किया जारी, अप्रैल तक बसों के परिचालन की उम्मीद

    By Jagran News Edited By: Shoyeb Ahmed
    Updated: Sun, 25 Feb 2024 07:04 AM (IST)

    दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम के तहत जल्द ही बसों का परिचालन शुरू करने के लिए परिवहन विभाग ने पहला लाइसेंस जारी कर दिया है ...और पढ़ें

    परिवहन विभाग ने प्रीमियम बस सेवा का पहला लाइसेंस किया जारी (फाइल फोटो)
    परिवहन विभाग ने प्रीमियम बस सेवा का पहला लाइसेंस किया जारी (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कंपनी को मार्च से अप्रैल तक सड़कों पर लानी हैं बसें
    2. पहले मार्च तक बसों को सड़कों पर लाने की थी योजना

    वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम के तहत जल्द ही बसों का परिचालन शुरू करने के लिए परिवहन विभाग ने पहला लाइसेंस जारी कर दिया है।

    विभाग ने बस सेवा शुरू करने के लिए आवेदन करने वाल तीन कंपनियों आवेग, चलो और उबर में से आवेग को लाइसेंस जारी कर दिया है। कंपनी को अप्रैल के अंत तक सड़क पर बसें उतार देने का समय दिया गया है।

    तीन कंपनियों ने दिखाई रूचि

    इस स्कीम में काम पर तेजी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा जनवरी में ली गई बैठक के बाद आई है। जिन्होंने इस स्कीम के तहत जल्द से जल्द जाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया हैं।

    परिवहन विभाग के अनुसार अभी तक इस सेवा के लिए प्रमुख रूप से तीन कंपनियों ने रुचि दिखाई है और अपने दस्तावेज जमा कराए हैं। हालांकि तीन अन्य कंपनियां भी परिवहन विभाग के संपर्क में हैं मगर उनके अभी बात चल रही है।

    मार्च तक उतारने की थी योजना

    पहले इस स्कीम के तहत मार्च तक बसें सड़कें पर उतार देने की सरकार की योजना थी। जिस कंपनी को लाइसेंस मिला है, उसे इस स्कीम के तहत 25 बसों का पहला बेड़ा सड़क पर लाना है। ये बसें 30 अप्रैल से पहले ही सड़कों पर होंगी। स्कीम के अनुसार जिस कंपनी को लाइसेंस मिलेगा, उसे कम से कम 25 बसों का फ्लीट संचालित करना होगा।

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    बस के रूट और किराया ऑपरेटर खुद तय करेंगे और किराया डिजिटल माध्यम से लेना होगा। बसों के लिए सीट पहले ही बुक कर ली जाएगी। बसों में यात्री को सीट मिलने की गारंटी होगी। बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। बसों में सुरक्षा के सभी इंतजाम करने होंगे और कुशल ड्राइवर रखने पड़ेंगे।