ऑनलाइन मंगाया खाना कितना सुरक्षित? डिलीवरी लेते समय किन-किन बातों का रखें ध्यान, सरकार ला रही सेफ्टी रूल्स
JNU Mess Food Insects News: दिल्ली-NCR में खाने में कीड़े मिलने के कई मामले सामने आ चुके हैं। खाना ऑर्डर ...और पढ़ें
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ऑनलाइन ऑर्डर किया गया खाना। AI जनरेटेड
HighLights
जेएनयू मेस में खाने की गुणवत्ता पर छात्रों ने जताई नाराजगी।
ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते समय FSSAI लाइसेंस और स्वच्छता जांचें।
खराब भोजन की शिकायत FSSAI पोर्टल या हेल्पलाइन पर करें।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। JNU hostel mess food insects Controversy: दिल्ली-NCR में लगातार ऑर्डर किए गए या मेस के खाने में कीड़े निकलने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का सामने आया है।
जेएनयू में कावेरी, शिप्रा, साबरमती, लोहित, ब्रह्मपुत्रा और कोयना हॉस्टल की मेस में भोजन में कीड़े मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। कावेरी हॉस्टल की मेस के भोजन में बार-बार कीड़े मिलने से छात्र नाराज हैं। छात्रों का दावा है कि खराब भोजन खाने के बाद कई छात्रों की तबीयत बिगड़ी।
वहीं, कुछ दिन पहले जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में भी छात्राओं ने कैंटीन के खाने में कीड़े निकलने की शिकायत की थी।
इसी बीच महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार ऑनलाइन खाद्य कारोबार के लिए अलग नियम बना रही है, क्योंकि 2006 के कानून में डिजिटल बिक्री के पहलू छूट गए थे। आइए आपको इस लेख में बताएंगे कि खाना ऑर्डर करते समय किन-किन बातों (Online Food Safety Tips) का ध्यान रखना जरूरी है-
किन-किन बातों का रखें ध्यान?
खाना ऑनलाइन मंगाते समय एप और वेबसाइट पर FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर अवश्य जांचें। अब रेस्टोरेंट और क्लाउंड किचन की FSSAI हाइजीन रेटिंग भी प्रदर्शित की जाती है, जिसे देखकर भोजन की स्वच्छता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
वहीं, पैक्ड खाद्य पदार्थ मंगाने पर उसके लेबल पर उत्पाद का नाम, निर्माता की जानकारी, बैच नंबर, निर्माण व एक्सपायरी तिथि जरूर देखें। डिलीवरी प्राप्त करते समय भोजन के पैकेट पर लगी 'टेम्पर-एविडेंट सील' की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रास्ते में भोजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
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किसकी होती है भोजन की सुरक्षा जिम्मेदारी?
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत रेस्तरां/क्लाउड किचन पर भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता की जिम्मेदारी होती है। ई-कॉमर्स एग्रीगेटर (जैसे जोमैटो/स्विगी) लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ही अपने प्लेटफॉर्म में सूचीबद्ध करने और सुरक्षित डिलीवरी के लिए जवाबदेह हैं।
क्या हैं खुले और पैक्ड भोजन के नियम?
खुले भोजन के लिए पकाने का समय, सही तापमान पर पैकेजिंग और डिलीवरी के समय स्वच्छता के मानकों का पालन जरूरी है। वहीं, पैक्ड भोजन के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, निर्माण/एक्सपायरी डेट, न्यूट्रिशनल वैल्यू, सामग्री और शाकाहारी व मांसाहारी का मार्क लगाना जरूरी है।
कहां कर सकते हैं शिकायत?
ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर अगर आपको खाने में कुछ दिक्कत लगती है तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप FSSAI के पोर्टल, फूड सेफ्टी कनेक्ट एप या टोल-फ्री नंबर 1800 11 2100 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
