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    राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली HC से मिली राहत, अंतरिम जमानत 1 अप्रैल तक बढ़ी

    Updated: Wed, 18 Mar 2026 03:41 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई लिस्ट करते हुए उनके वकील को अगली तारीख पर मुख ...और पढ़ें

    अभिनेता राजपाल यादव (फाइल फोटो)

    अभिनेता राजपाल यादव (फाइल फोटो)

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    संक्षेप में पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली।बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।  दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह अभी अभिनेता राजपाल नौरंग यादव को जेल नहीं भेजेगा।

    न्यायमूर्ति स्र्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि चेक बाउंस के मामलों में शिकायतकर्ता को बड़ी रकम का भुगतान कर दिया है। साथ ही अदालत ने दोषी करार देकर सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट निर्णय पर जिरह करने की अनुमति देते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई एक अप्रैल के लिए स्थगित कर दी।

    अदालत ने उक्त टिप्पणी तब की जब राजपाल यादव की तरफ से कहा गया कि वे सजा पर रोक लगाने के लिए एक और अर्जी दे रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि अब अदालत उन्हें जेल नहीं भेज रही है। मामले से जुड़ी मुख्य याचिका पर अदालत अब सुनवाई करेगी। इस दौरान राजपाल यादव अदालत में मौजूद रहे।

    अदालत ने इस दौरान कहा कि क्या वे शिकायतकर्ता को भुगतान करके सहमति से समझौते करना चाहते हैं या फिर वे मामले पर मेरिट के आधार पर बहस कर सकते हैं। इस पर राजपाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने वे इस पर निर्देश लेकर अदालत को सूचित करेंगें।

    सजा पर लगी रोक को हटाने की अर्जी अभी लंबित

    वहीं, शिकायतकर्ता की तरफ से कहा गया कि सजा पर लगी रोक को हटाने की अर्जी अभी लंबित है। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि पेमेंट के संबंध में सप्ताह के अंदर निर्णय लिया जाएगा। अदालत ने मामले की सुनवाई एक अप्रैल तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि सजा पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा।

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    पहले क्या हुआ था?

    इससे पहले अदालत ने बार-बार बयान देने के बावजूद भी धनराशि का भुगतान नहीं करने पर राजपाल यादव को जेल भेज दिया था। हालांकि, शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को राजपाल की सजा को 18 मार्च तक के लिए रद कर दी थी। साथ ही परिवार की शादी में शामिल होन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

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