राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, नहीं बढ़ाई गई सरेंडर अवधि
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की चेक बाउंस मामले में सेटलमेंट की रकम चुकाने के लिए सरेंडर अवधि बढ़ाने की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें श ...और पढ़ें
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की चेक बाउंस मामले में सरेंडर की समय सीमा बढ़ाने की अपील खारिज कर दी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को चेक बाउंस मामलों में सेटलमेंट की रकम चुकाने के सिलसिले में जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाने की एक्टर राजपाल यादव की अपील खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि एक्टर को पहले ही दो दिन का समय दिया जा चुका है क्योंकि वह मुंबई में थे। कोर्ट ने उन्हें शाम 4 बजे तक सरेंडर करने का निर्देश दिया।
इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि एक्टर का बर्ताव निंदनीय है। बेंच ने कहा था कि कोर्ट द्वारा कई मौके और काफी नरमी दिए जाने के बावजूद, राजपाल यादव शिकायतकर्ता कंपनी, मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट करने के अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं।