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दिल्ली में SIR से पहले के नाम वाेटर लिस्ट में फिर शामिल करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

Published: Wed, 14 Oct 2026 12:28 AM (IST)

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें चुनाव आयोग को दिल्ली में एसआईआर के तहत हटाए गए ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर दायर की गई याचिका। फोटो: आर्काइव

सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर दायर की गई याचिका। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. SC में दिल्ली मतदाता सूची पर याचिका दाखिल

  2. SIR से हटाए नाम दोबारा जोड़ने की मांग

  3. पहली बार आवेदन की घोषणा न मांगने का आग्रह

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि दिल्ली में SIR के तहत मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

इसके लिए उनसे यह घोषणा करने की मांग न हो कि वे नाम जुड़वाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहे हैं।

पहले से पंजीकृत मतदाताओं के लिए अलग फॉर्म की मांग

याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि पहले से पंजीकृत किसी मतदाता से फॉर्म -6 में दी गई घोषणा दाखिल करने को नहीं कहा जाए, जो तथ्यात्मक रूप से उस मतदाता पर लागू नहीं होती।

इसमें पहले से पंजीकृत मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए उचित फॉर्म या घोषणा निर्धारित करने की मांग भी की गई है। फॉर्म -6 के जरिये पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है। यह याचिका एक पहले से लंबित याचिका में दाखिल की गई है।

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