दिल्ली हाई कोर्ट का सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों पर अंतरिम आदेश, गौतम गंभीर की डीपफेक याचिका पर भी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देगा। सोनाक्षी अपनी तस्वीर, वीडियो और आवाज के ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देगा। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करेगा। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अभिनेत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि अदालत अंतरिम आदेश पारित करेगी। साथ ही अदालत ने सोनाक्षी सिन्हा को इससे संबंधी यूआरएल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सोनाक्षी ने उनकी तस्वीर, वीडियो, आवाज सहित अन्य के दुरुपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की है।
वहीं, दूसरी तरफ इसी से जुड़ी टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 मार्च को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अदालत ने मुकदमे में कुछ विसंगतियों को देखते हुए मामले की सुनवाई टाल दी और गंभीर के अधिवक्ता को इसे ठीक करने के लिए समय दिया।
सुनवाई के दौरान गौतम गंभीर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई ने तर्क दिया कि कि यह उनके मुवक्किकल की निजता के अधिकारी के साथ ही उनकी गरिमा का भी सवाल है। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री का गंभीर असर पड़ा है, क्योंकि कुछ मनगढ़ंत वीडियो सामने आए थे जिनमें उन्हें मैच में खराब प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच के पद से इस्तीफा देते हुए या किसी साथी खिलाड़ी पर हमला करते हुए दिखाया गया था।
इसके अलावा डीपफेक तकनीक के जरिए उनके मुंह में ऐसे शब्द डाले जा रहे हैं, जिनसे लगे कि वह टीम से इस्तीफा दे रहे हैं। गंभीर ने उनकी तस्वीर, वीडियो, आवाज सहित अन्य सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उनकी तस्वीरों का दुरुपयोग करने वाले प्रतिवादियों से 2.5 करोड़ के हर्जाने की मांग की है।
गंभीर ने याचिका में कहा कि गलत जानकारी फैलाने के लिए एआइ वीडियो और डीपफेक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश देने की मांग की है कि ऐसी सभी गलत सामग्री को हटा दिया जाए।