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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    MP Election 2023: चुनाव की घोषणा के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक, आचार संहिता लागू

    By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh Rajput
    Updated: Mon, 09 Oct 2023 10:47 PM (GMT+05:30)

    MP Assembly Election 2023 चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि चुनाव क ...और पढ़ें

    सभी शासकीय कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है।
    सभी शासकीय कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है।

    जेएनएन, भोपाल। MP Assembly Election 2023: चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे तीन दिसंबर को सामने आएंगे। राज्य में चुनाव एक चरण में होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करते ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है।

    बाहर जाने के लिए भी लेना पड़ेगी कलेक्टर से अनुमति

    सभी शासकीय कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है। यहां तक की बाहर जाने के लिए भी कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने 9 अक्टूबर (सोमवार) को आदेश भी जारी कर दिए हैं।

    पूरे भोपाल में धारा 144 लागू

    आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही पूरे भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी नियमों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री आवास, मंत्री, सांसद-विधायकों के निजी स्टाफ में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है। इनमें प्रदीप कुमार रावत, उमेश भार्गव, राजेश कुमार त्रिपाठी, संजय मालवीय, पुरुषोत्तम नामदेव, शैलेंद्र रघुवंशी, केदार व्यास व अन्य के नाम शामिल हैं।

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    क्या-क्या है कलेक्टर आशीष सिंह के दिए हुए आदेश ?

    • आचार संहिता लागू होने के साथ संगठनों के प्रदर्शन, रैली, धरना, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे।
    • किसी भी ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही करना होगा।
    • किसी भी तरह की रैली में किसी भी प्रकार कोई अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित रहेगा।
    • बिना अनुमति के किसी जगह पर कोई पंडाल नहीं बनाएं जाएंगे।
    • एक जगह पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक समय में एकत्रित होने की मनाही होगी।
    • बिना अनुमति के पटाखें, बारूद का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।
    • अपने यहां किराए पर रहने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को देना होगी।
    • रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे।

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