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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    MP Election 2023: प्रचार में वाहन इस्तेमाल करने के लिए लेनी होगी SDM से अनुमति; आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश

    By Prince SharmaEdited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 17 Oct 2023 05:30 AM (IST)

    MP Election 2023 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन ...और पढ़ें

    MP Election 2023: प्रचार में वाहन इस्तेमाल करने के लिए लेनी होगी SDM से अनुमति
    MP Election 2023: प्रचार में वाहन इस्तेमाल करने के लिए लेनी होगी SDM से अनुमति

    HighLights

    1. चुनाव प्रचार वाहन के उपयोग की लेनी होगी अनुमति
    2. इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य द्वारा आदेश जारी किए गए है।

    जागरण न्यूज नेटवर्क, सागर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गये है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य द्वारा आदेश जारी किए गए है।

    विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अभ्यार्थी एवं उनके समर्थकों के चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित एसडीएम से लेनी होगी। प्रतिदिन वाहनों के उपयोग की जानकारी संबंधित आफिसर व जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने सभी राजनैतिक दलो, अभ्यार्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार प्रसार वाहन के लिए प्राप्त की गई अनुमति वाहन के आगे के कांच पर लगाना अनिवार्य होगा।

    सभी राजनैतिक दलो,अभ्यार्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार के लिए हेलीकाप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण, हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से लेना अनिवार्य होगी। वाहनों, हेलीकॉप्टर के उपयोग से सबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित करेंगे।

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