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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Shilpa Shetty को रिचर्ड गेरे किस मामले में कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने खारिज किये अश्लीलता फैलाने के आरोप

    By Tanya AroraEdited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 11 Apr 2023 05:17 PM (IST)

    Shilpa Shetty Richard Gere Kiss शिल्पा शेट्टी अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में आ जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस को मुंबई कोर्ट से साल 2007 में रिचर्ड ...और पढ़ें

    Shilpa Shetty Gets Relief in Richard Gere Kissing Case From Mumbai Court Says No Proof of Obscenity/Instagram
    Shilpa Shetty Gets Relief in Richard Gere Kissing Case From Mumbai Court Says No Proof of Obscenity/Instagram

     नई दिल्ली, जेएनएन।Shilpa Shetty Richard Gere Kiss: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी फिल्मों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। अब हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने एक राहत की सांस ली है। साल 2007 में राजस्थान में एक प्रचार कार्यक्रम में अमेरिकी अभिनेता रिचर्ड गेरे ने मंच पर सबके सामने शिल्पा शेट्टी को किस कर दिया था, जिसके बाद इस मामले में काफी बवाल मच गया था।

    इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोगों ने एक्ट्रेस पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें काफी खरी-खोटी सुनाई थी। हालांकि, ये मामला यहीं तक सीमित नहीं और एक्ट्रेस पर कई एफआईआर दर्ज करवाई गईं। अब कई सालों बाद कोर्ट में शिल्पा पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया।

    शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

    मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2007 में हुए इस किस मामले में सत्र न्यायाधीश एससी जाधव ने कहा कि शिल्पा शेट्टी के खिलाफ अश्लीलता का कोई भी सबूत नहीं मिला है। मुंबई में इस मामले में अदालत ने ये भी क्लियर किया कि शिल्पा शेट्टी इसमें भागीदार नहीं थीं, क्योंकि उन्होंने किसी को किस नहीं किया था।

    न्यायधीश ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, 'अगर किसी महिला को किसी परिवहन में छेड़ा जा रहा है या सड़क पर चलते हुए उससे कोई छेड़छाड़ करता है, तो इस मामले में महिला को भागीदार के रूप में नहीं देखा जा सकता। ऐसे मामलों में अगर कोई शिकायत दर्ज करवा रहा है, तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चला सकते हैं।

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    जिसके खिलाफ अपराध किया है, उसके आरोपी नहीं कह सकते

    न्यायाधीश जवाब ने इस मामले मे शिल्पा शेट्टी को आरोपमुक्त करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, उसे ही आरोपी नहीं बनाया जा सकता है।

    आपको बता दें कि राजस्थान में हुए एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मुंडावर, राजस्थान में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष 2007 में शिकायत दर्ज की गई थी।

    रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294 (अश्लीलता) के अलावा महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व प्रावधानों के तहत एक्ट्रेस के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था।