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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 08, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

PM Modi Degree : गुजरात कोर्ट ने की केजरीवाल-संजय सिंह की याचिका खारिज, 11 अगस्त को पेश होने का दिया निर्देश

By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh Rajput
Published: Tue, 08 Aug 2023 07:19 PM (IST)

गत माह की 13 जुलाई को दोनों नेताओं को अहमदाबाद की कोर्ट में पेश होना था लेकिन दिल्‍ली में बाढ ...और पढ़ें

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर आप नेताओं को तलब किया था।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर आप नेताओं को तलब किया था।

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानहानि करने के मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की कोर्ट समन रद्द करने की याचिका को सत्र न्‍यायालय ने ठुकरा दिया है। दोनों नेताओं को 11 अगस्‍त को पेश होने के निर्देश दिये हैं।

विश्वविद्यालय ने किया दावा

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मामले में अपमानजनक टिप्‍पणी करने के चलते गुजरात विश्‍वविध्‍यालय के रजिस्‍ट्रार पीयूष पटेल केजरीवाल व सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विश्वविद्यालय ने दावा किया कि ये टिप्पणियां मानहानिपूर्ण और संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली थीं।

क्या है पूरा मामला ?

गत माह की 13 जुलाई को दोनों नेताओं को अहमदाबाद की कोर्ट में पेश होना था लेकिन दिल्‍ली में बाढ के हालात के चलते उन्‍हें और वक्‍त दे दिया गया था। इससे पहले अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं देते हुए केजरीवाल व सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया था। इस मामले में पहली बार 15 जुलाई को इन नेताओं को समन जारी किया गया था।

क्या कहा सरकारी वकील सुधीर ब्रम्‍हभट्ट ने ?

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर आप नेताओं को तलब किया था। केजरीवाल और सिंह के वकील पुनित जुनेजा ने उनका पक्ष रखते हुए समन रद्द करने की मांग रखी थी। सरकारी वकील सुधीर ब्रम्‍हभट्ट ने इसका विरोध करते हुए मेट्रो कोर्ट के समन का हवाला देते हुए बताया कि कोर्ट ने इन दोनों नेताओं को पर्याप्‍त समय दिया था। सत्र न्‍यायालय ने अर्जी को खारिज करते हुए पूर्व में जारी समन का जवाब देने के लिए 11 अगस्‍त को पेश होने के आदेश दिया।