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हरियाणा में फ्री EV पंजीकरण शुरू, अंबाला में पहला इलेक्ट्रिक वाहन हुआ पंजीकृत; पूरा टैक्स माफ होने से लाखों का मिला फायदा

Published: Tue, 25 Aug 2026 07:11 AM (IST)

हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई कर छूट नीति लागू की है, जिसके तहत अंबाला ...और पढ़ें

हरियाणा में फ्री EV पंजीकरण शुरू। फाइल फोटो

हरियाणा में फ्री EV पंजीकरण शुरू। फाइल फोटो


HighLights

  1. हरियाणा में नई इलेक्ट्रिक वाहन कर छूट नीति लागू।

  2. अंबाला में पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत, मिला पूरा लाभ।

  3. 30 लाख तक के ईवी पर 100% मोटर वाहन कर माफ।

दीपक बहल, अंबाला। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नई कर छूट नीति सोमवार को धरातल पर उतर गई। नए नियम लागू होते ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया और अंबाला में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया।

खास बात यह है कि पहले ही पंजीकरण में नई नीति का सीधा फायदा सामने आ गया। करीब 24.55 लाख रुपये कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार पर 2.45 लाख रुपये से अधिक का मोटर वाहन कर बनता था, लेकिन पूरी राशि की छूट मिलने से खरीदार को मोटर वाहन कर के रूप में एक भी रुपये नहीं देना पड़ा।

बता दें हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में बड़ी छूट लागू होने के पीछे परिवहन मंत्री अनिल विज की पहल को अहम माना जा रहा है। विज ने राज्य सरकार के स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए 100 प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव आगे बढ़ाया था।

उनका तर्क था कि दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलने वाली कर राहत के कारण हरियाणा के खरीदार वहां पंजीकरण करा रहे हैं। इससे राज्य के राजस्व के साथ-साथ स्थानीय वाहन कारोबार को भी नुकसान हो रहा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को हरी झंडी देते इसे लागू कर दिया।

अंबाला में पंजीकृत पहला वाहन मोटर कार श्रेणी का इलेक्ट्रिक वाहन

परिवहन विभाग की पंजीकरण रसीद के अनुसार अंबाला में पंजीकृत पहला वाहन मोटर कार श्रेणी का इलेक्ट्रिक वाहन है। इसे समृद्धि मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। नई व्यवस्था के तहत मोटर वाहन कर की देय राशि शून्य हो गई। यानी इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले को केवल पंजीकरण से संबंधित शुल्क ही अदा करने पड़े।

नए पंजीकरण के 500 रुपये, अस्थायी पंजीकरण के 300 रुपये, स्मार्ट कार्ड के 200 रुपये, सेवा शुल्क के 100 रुपये और डाक शुल्क के 35 रुपये समेत कुल 1,135 रुपये का भुगतान हुआ। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में पूरी छूट का लाभ अब खरीदारों को सीधे मिलेगा।

30 लाख तक के ईवी पर पूरा मोटर वाहन कर माफ

हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट की दो स्तर वाली व्यवस्था लागू की है। इसके तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए बैटरी चालित वाहनों पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, आटो, ई-रिक्शा और चार पहिया वाहन शामिल हैं। 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।

इस तरह सामान्य उपभोक्ता से लेकर प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों तक को सरकार की नीति का फायदा मिलेगा। अंबाला में पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार की कीमत 30 लाख रुपये की सीमा से कम है। इसलिए इस वाहन पर कर की पूरी राशि माफ हुई।

चंडीगढ़ की ओर जा रहे खरीदारों को रोकने की कोशिश

नई नीति का एक बड़ा असर हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को लेकर प्रतिस्पर्धा पर पड़ने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उपलब्ध कर रियायतों के कारण आसपास के जिलों के कुछ खरीदार वहां पंजीकरण कराने को प्राथमिकता देते थे।

अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले वाहन खरीदारों के लिए चंडीगढ़ में पंजीकरण कराना एक विकल्प बन रहा था। इसका असर स्थानीय वाहन कारोबार और राज्य के राजस्व पर पड़ने की चिंता जताई जाती रही है।

अब महंगी इलेक्ट्रिक कारों के मामले में कर में लाखों रुपये की बचत होने से चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच का आर्थिक अंतर काफी हद तक कम होगा।