BJP नेता के बेटे प्रमोद पूनिया हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, युवती के माता-पिता और भाई को उम्रकैद
भिवानी की अदालत ने 2019 के भाजपा नेता के बेटे प्रमोद पूनिया हत्याकांड में तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

भाजपा नेता के बेटे प्रमोद पूनिया हत्याकांड में पति-पत्नी और बेटे को उम्रकैद।
HighLights
प्रमोद पूनिया हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया
तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा मिली
भाजपा नेता गुणपाल चेयरमैन के बेटे थे प्रमोद
जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव धारवानबास में वर्ष 2019 में हुए भाजपा नेता गुणपाल चेयरमैन के बेटे प्रमोद पूनिया हत्याकांड में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जज मनीष कुमार की अदालत ने मामले में युवती के पिता शमशेर, मां सुनीता और भाई नवीन को आजीवन कारावास की सजा दी। तीनों पर प्रमोद की हत्या करने का आरोप था।
भाजपा नेता गुणपाल ने बताया कि मामले में युवती के पिता शमशेर, मां सुनीता और भाई नवीन ने घर में घुसकर प्रमोद पर कुल्हाड़ी व तेजधार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में तीन आरोपित थे, जिन्हें अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत के फैसले से वे संतुष्ट हैं। गुणपाल चेयरमैन वर्ष 2014 में बीजेपी की टिकट पर तोशाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। वह तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी किरण चौधरी के खिलाफ चुनाव मैदान में थे। गुणपाल चेयरमैन को सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह के करीबियों में भी माना जाता रहा है।
