फरीदाबाद कोर्ट ने भाभी से दुष्कर्म के दोषी देवर को सुनाई 10 साल जेल की सजा
फरीदाबाद में एक देवर को अपनी भाभी से दुष्कर्म के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 10 साल जेल और एक लाख रुपये जुर्माने की ...और पढ़ें

फरीदाबाद में भाभी के साथ दुष्कर्म के आरोपी देवर को 10 साल की जेल।
HighLights
देवर को भाभी से दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया।
फरीदाबाद अदालत ने 10 साल जेल और 1 लाख जुर्माना लगाया।
धमकी के बाद 2022 में दर्ज हुआ था यह मामला।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अपनी भाभी से दुष्कर्म के दोषी देवर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 10 साल जेल और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मुकदमा चार जुलाई 2022 को महिला थाने में पीड़ित महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ था।
उप जिला न्यायवादी रेखा जे एस जांगड़ा ने बताया कि महिला का ससुराल दिल्ली में है, वह यहां किराये के मकान में अपने पति के साथ रहती थी। देवर का उनके घर आना-जाना था। एक दिन देवर उनके घर आया हुआ था तो महिला का पति के साथ झगड़ा हो गया। तीन जनवरी 2021 को देवर ने फोन करके महिला के पति को किसी काम के बहाने दिल्ली बुलाया।
पति के दिल्ली निकलते ही महिला से दुष्कर्म
महिला का पति दिल्ली निकल गया तो देवर पीछे से घर में घुस आया। उसने महिला से दुष्कर्म किया। शाम को महिला ने यह बात पति को बताई तो उसने माता-पिता को बुला लिया। सभी ने मिलकर महिला को समझाया और दबाव बनाया, इसलिए वह उस वक्त चुप रह गई।
इसके डेढ़ साल बाद देवर ने फोन पर महिला के पति को जान से मारने की और पत्नी के साथ दोबारा दुष्कर्म की धमकी दी। तब महिला और उसका पति थाने पहुंचे और शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया। तभी से यह मुकदमा अदालत में विचाराधीन था। लीगल एड अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मुकदमे में 16 गवाह हुए। अदालत ने देवर को दोषी माना और शनिवार को सजा सुनाई।