हरियाणा: रंजिश के चलते युवक पर सोते समय फेंका तेजाब, अदालत ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा
फतेहाबाद में रंजिश के चलते सो रहे युवक पर तेजाब फेंकने के मामले में अदालत ने आरोपित राम सिंह को ...और पढ़ें

HighLights
फतेहाबाद में युवक पर तेजाब फेंकने का दोषी करार
आरोपित राम सिंह को 10 साल की कठोर कारावास की सजा
अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। रंजिश के चलते घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे युवक पर तेजाब से भरी कांच की बोतल फेंकने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन की अदालत ने आरोपित राम सिंह को दोषी करार दिया है।
अदालत ने उसे धारा 326-ए के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और सहायक जिला न्यायवादी सुरेंद्र सिंह ने की। मामला थाना शहर टोहाना में 21 जुलाई 2023 की रात करीब सवा 10 बजे का है। पीड़ित अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था।
इसी दौरान राम सिंह तेजाब से भरी कांच की बोतल लेकर घर के गेट पर पहुंचा और चारपाई की तरफ बोतल फेंककर फरार हो गया। बोतल पीड़ित के शरीर पर लगकर टूट गई, जिससे उसके माथे, छाती, दाहिनी कमर और कंधे पर जलने की चोटें आईं।
पीड़ित के पिता ने आरोपित को घटना के बाद गली में भागते हुए देखा था। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर नक्शा तैयार किया और तेजाब वाली बोतल के टूटे टुकड़े बरामद किए। मेडिकल रिपोर्ट में चेहरे, छाती और दाहिनी बांह पर जलने के निशान दर्ज किए गए।
