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    हरियाणा सरकार तैयार करेगी 50000 वन मित्र, 1 लाख 70 हजार रुपये तक कमाने का मिला सुनहरा मौका

    Updated: Sat, 18 Jul 2026 06:36 PM (IST)

    हरियाणा में वन मित्र योजना को अब सरल बना दिया गया है, जिससे आम लोग आसानी से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सालाना 1.70 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। ...और पढ़ें

    हरियाणा में वन मित्र बनिए, हरियाली बढ़ाइए और पैसे कमाइए।

    हरियाणा में वन मित्र बनिए, हरियाली बढ़ाइए और पैसे कमाइए।

    HighLights

    1. वन मित्र योजना के नियम और मोबाइल ऐप हुए सरल

    2. वन मित्र सालाना 1.70 लाख रुपये तक की आय कर सकते हैं

    3. सरकारी, पंचायती और निजी जमीन पर भी पौधे लगा सकेंगे

    राजेश भादू, फतेहाबाद। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सरकार की महत्वाकांक्षी वन मित्र योजना को अब और अधिक व्यावहारिक तथा सुगम बना दिया गया है। पहले इस योजना में कुछ जटिल शर्तें थीं, लेकिन अब नियमों में ढील देकर प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है ताकि आम लोग इससे जुड़कर पर्यावरण सुधार के साथ-साथ अपनी आजीविका भी कमा सकें।

    इस योजना के तहत एक वन मित्र साल में अधिकतम एक हजार पौधे लगाकर सालाना एक लाख 70 हजार रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी कर सकता है। जिले में अब तक 1327 वन मित्र पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से फिलहाल 24 वन मित्र ही धरातल पर एक्टिव हैं।

    पिछले दो वर्षों में इन वन मित्रों ने जिले में 2 लाख 34 हजार 660 पौधे रोपे हैं, जिसके बदले सरकार अब तक 7 लाख 48 हजार रुपये की मानदेय राशि जारी कर चुकी है। शुक्रवार को एक्टिव वन मित्रों को जिला वन विभाग के कार्यालय में डीएफओ राजेश लीलड़ ने विशेष बैठक बुलाकर उनको योजनाओं में आए बदलाव की जानकारी दी।

    नियमों में हुआ बदलाव, शर्तें और मोबाइल ऐप हुए आसान

    वन मित्र योजना को करीब दो साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे नई गति दी जा रही है। पहले योजना के तहत केवल बड़े पौधे लगाने की ही अनिवार्य शर्त थी, अब छोटे पौधे भी लगा सकते है।

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    पौधों लगाने की दूरी भी घटा दी। इसके अलावा, विभाग ने वन मित्र मोबाइल ऐप के इंटरफेस को भी काफी सरल कर दिया है, जिससे अब पौधों की जियो-टैगिंग करना और प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड करना बेहद आसान हो गया है।

    नियमानुसार, योजना के तहत 20 रुपये गड्ढा खोदने व 30 रुपये पौधा लगाने के दिए जाते हैं। इसके बाद पौधे को जीवित रखने और उसकी देखभाल करने पर पहले साल 10 रुपये प्रति महीना प्रति पौधा दिया जाता है। वन मित्र को चार साल तक इन पौधों की देखभाल करनी होगी, जिसके लिए अगले वर्षों में भी निर्धारित मानदेय मिलता रहेगा।

    सरकारी, पंचायती और निजी जमीन पर भी लगा सकेंगे पौधे

    इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब जमीन संबंधी नियमों को भी उदार बनाया गया है। अब वन मित्र सरकारी और पंचायती खाली भूमि के अलावा किसी भी किसान की निजी जमीन पर भी पौधे लगा सकता है।

    इसके लिए बस एक ही मुख्य शर्त रखी गई है कि निजी जमीन पर पौधा लगाने से पहले संबंधित किसान सहमति पत्र लेना होगा। इस पत्र में स्पष्ट होना चाहिए कि भूस्वामी को अपनी जमीन पर वन मित्र द्वारा पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

    जानिए क्या है योग्यता और कैसे होगा पंजीकरण

    वन मित्र का आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। परिवार सालाना आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना से जुड़ने के लिए इच्छुक युवाओं या नागरिकों को वन विभाग के आधिकारिक वन मित्र पोर्टल पर जाकर आनलाइन पंजीकरण करना होगा।

    वन मित्रों को पंजीकरण की नई तकनीकी बारीकियों, आसान ऐप के इस्तेमाल और सही तरीके से पौधारोपण करने की बारे में बताया गया। मेरा पंजीकृत युवाओं से आग्रह है कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और जो लोग पंजीकरण कराने के बाद किन्हीं कारणों से शांत बैठ गए थे, वे दोबारा से फील्ड में एक्टिव होकर काम शुरू करें। -राजेश लीलड़, जिला वन अधिकारी।