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गुरुग्राम में EV खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 100% फ्री

Published: Wed, 26 Aug 2026 09:05 PM (IST)

हरियाणा सरकार की नई नीति के तहत गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण मुफ्त हो गया है, जिससे खरीदारों को लाखों रुपये का सीधा लाभ मिल रहा है।

गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन फ्री। फोटो: सांकेतिक

गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन फ्री। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. गुरुग्राम में ईवी पंजीकरण पर 100% की छूट

  2. 30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरा कर माफ

  3. हरियाणा में खरीदे गए वाहनों को ही मिलेगा योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई नई कर छूट नीति का जिले में असर दिखने लगा है। 21 अगस्त से नई व्यवस्था लागू होने के बाद गुरुग्राम और बादशाहपुर उपमंडल में पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया।

नई नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

नई कर छूट व्यवस्था के तहत गुरुग्राम उपमंडल में पहला इलेक्ट्रिक वाहन गुरुग्राम निवासी विक्रांत ने पंजीकृत कराया। परिवहन विभाग की पंजीकरण रसीद के अनुसार उन्होंने महिंद्रा की बीई फार्मूला ईवी कार के पंजीकरण के लिए आवेदन किया।

वाहन पर देय दो लाख 44 हजार 900 रुपये का मोटर वाहन कर पूरी तरह माफ कर दिया गया। खरीदार को केवल निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

इसी तरह बादशाहपुर उपमंडल में राशिल गोयल ने टाटा टियागो ईवी के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। नई नीति के तहत उन्हें 81 हजार 120 रुपये के मोटर वाहन कर की पूरी छूट मिली।

30 लाख तक के ईवी पर पूरा कर माफ

प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में दो स्तर की छूट लागू की है। 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर माफ किया जा रहा है।

इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, आटो, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार सहित विभिन्न श्रेणी के वाहन शामिल हैं। 30 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट का प्रविधान किया गया है।

दूसरे राज्यों से EV खरीदने पर लाभ नहीं 

बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला ने स्पष्ट किया कि कर छूट योजना का लाभ केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा, जिन्हें हरियाणा में खरीदा और पंजीकृत कराया गया है।

दूसरे राज्यों से खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को इस योजना के तहत मोटर वाहन कर में छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने वाहन खरीदारों से अपील की कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले योजना के नियमों और पात्रता शर्तों की जानकारी अवश्य लें, ताकि उन्हें कर छूट का पूरा लाभ मिल सके।

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