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गुरुग्राम हिट एंड रन केस का आरोपी कल्याण बैंसला राजस्थान से गिरफ्तार, हत्या के प्रयास का चलेगा केस

Published: Tue, 15 Sep 2026 11:31 AM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2026 12:42 PM (IST)

गुरुग्राम पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड पर बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में हत्या के ...और पढ़ें

आरोपी कल्याण बैंसला पर हत्या के प्रयास का केस। फोटो: आर्काइव

आरोपी कल्याण बैंसला पर हत्या के प्रयास का केस। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. गुरुग्राम बाइक टक्कर मामले में हत्या के प्रयास की धारा

  2. सीसीटीवी फुटेज से जानबूझकर टक्कर मारने का खुलासा

  3. आरोपी कल्याण बैसला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सक्रिय

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में फरार चल रहे आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला को गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है।

रविवार सुबह हुई इस घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो फुटेज से मिली सुराग 

गुरुग्राम पुलिस ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए थाना सेक्टर-56 में अभियोग दर्ज किया था। शुरुआत में लापरवाही से वाहन चलाने से संबंधित बीएनएस की धारा 281 और 125 के तहत केस दर्ज किया गया था।

घटना से जुड़े वीडियो फुटेज के गहन विश्लेषण के बाद पुलिस के सामने कार चालक द्वारा सिया की बाइक की तरफ जानबूझकर कार मोड़ने का तथ्य आया। इसके आधार पर मामले में बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई।

घटना के बाद फरार था आरोपी

13 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड पर हुई घटना के बाद कल्याण बैंसला फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए बड़े स्तर पर तलाश शुरू की थी और तीन विशेष टीमों का भी गठन किया गया था।

अब राजस्थान के दौसा से गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से घटना को लेकर पूछताछ करेगी और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राइडर सिया को मारी टक्कर

सिया अपनी Aprilia RS 457 बाइक से अन्य राइडरों के साथ जा रही थीं। घटना के बाद इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर प्रसारित हुआ था। बाद में सिया ने भी वीडियो जारी कर कार चालक पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया था।

सिया के अनुसार, कार चालक ने पहले उन्हें रुकने का इशारा किया था। जब वह नहीं रुकीं तो चालक ने कार उनकी बाइक की तरफ मोड़ दी और टक्कर मार दी। बैंसला 

हत्या के प्रयास की धारा जुड़ी

पुलिस के अनुसार, मामले में जोड़ी गई बीएनएस की धारा 109 में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। वीडियो फुटेज के विश्लेषण के आधार पर यह धारा जोड़ी गई है।

कल्याण बैंसला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब घटना के पूरे क्रम और वीडियो फुटेज से सामने आए तथ्यों की जांच आगे बढ़ाएगी।

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