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    आठ सप्ताह बाद भी नहीं हुए गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव, हाई कोर्ट ने निगम आयुक्त से मांगा जवाब

    Updated: Thu, 06 Aug 2026 05:39 PM (GMT+05:30)

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में देरी पर अवमानना याचिका पर निगम आयुक्त सहित अन्य को नोट ...और पढ़ें

    गुरुग्राम नगर निगम। फाइल फोटो

    गुरुग्राम नगर निगम। फाइल फोटो

    HighLights

    1. हाईकोर्ट ने गुरुग्राम निगम चुनाव में देरी पर नोटिस जारी किया।

    2. सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का मामला है।

    3. अगली सुनवाई 15 सितंबर को, मामला अर्जेंट सूची में।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम गुरुग्राम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव समय पर नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम आयुक्त सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

    अदालत ने प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। हाईकोर्ट ने यह मामला अर्जेंट सूची में रखने के भी निर्देश दिए हैं।

    याचिकाकर्ता रोहित मदान ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पांच मार्च 2026 को पारित आदेश में राज्य सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव आठ सप्ताह के भीतर करा दिए जाएंगे।

    अदालत द्वारा दिया समय हो चुका है खत्म

    इसी आश्वासन के आधार पर पूर्व याचिका का निस्तारण किया गया था। याचिका में कहा गया है कि अदालत द्वारा निर्धारित आठ सप्ताह की अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक दोनों पदों के लिए चुनाव नहीं कराए गए।

    इसे न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

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    इस पर न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अदालत ने जवाब दाखिल करने का अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर निर्धारित कर दी। साथ ही निर्देश दिया कि मामले को अर्जेंट सूची में शामिल किया जाए।